बड़े खर्च से बचने के लिए Key Replacement Cover है जरूरी, फ्री में बदलेगी खराब और खोई हुई चाबी
कार मालिकों को अमूमन एक समस्या झेलनी पड़ती हैं जो है चाबी का खराब होना या फिर उसे खो जाना। हालांकि अगर आपने कार का इंश्योरेंस कराया है और उसमें स्पेयर-की Key Replacement Cover ऐड करने के बाद इस तगड़े खर्च को बीमा कंपनी के हवाले कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया ये एक ऐड-ऑन कवर है इसलिए बीमा कंपनियों इस पर बेहद कम प्रीमियम लेती हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। कार मालिकों को अमूमन एक समस्या झेलनी पड़ती हैं, जो है चाबी का खराब होना या फिर उसे खो जाना। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, तो अपने इस लेख में हम आपके लिए इससे संबंधित जानकारी लेकर आए हैं। जैसा कि हम सब को पता है, अभी कुछ समय पहले तक कार की चाबियां खोना इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, क्योंकि लोग आसानी के स्पेयर-की बनवा लेते थे।
Key Replacement Cover क्यों जरूरी?
मौजूदा समय में बढ़ती तकनीक के साथ चाबियां भी हाईटेक हो गई हैं और ऐसे में इनके खोने या मिसप्लेस होने पर आपकी खर्च पर तगड़ा बोझ पड़ सकता है। हालांकि, अगर आपने कार का इंश्योरेंस कराया है और उसमें स्पेयर-की Key Replacement Cover ऐड करने के बाद इस तगड़े खर्च को बीमा कंपनी के हवाले कर सकते हैं। आइए, जान लेते हैं कि खोई या खराब हुई चाबी की जगह नई Key को कैसे क्लेम किया जा सकता है।
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Key Replacement Cover क्या है?
कुछ साल पहले चाबी खोना कोई बड़ी बात नहीं थी। तब कार की एक्स्ट्रा चाबियां एक बड़ी भूमिका निभाती थीं, लेकिन प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कुंजी (FOB) को पेश किया गया है,जो पारंपरिक चाबी की तुलना में अधिक महंगा है। ऐसे में बीमा कंपनियां की ओर से रिप्लेसमेंट कवर के तहत चाबियों के नुकसान की भरपाई की जाती है। यह एक ऐड-ऑन बीमा कवर है, जिसका लाभ अतिरिक्त प्रीमियम पर लिया जा सकता है।
कितना प्रीमियम देना होगा?
जैसा कि आपको बताया, ये एक ऐड-ऑन कवर है, इसलिए बीमा कंपनियों इस पर बेहद कम प्रीमियम लेती हैं। यह कुल कार बीमा प्रीमियम के 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत के बीच हो सकता है। आपको बता दें कि अलग-अलग बीमा कंपनी की ओर से विभिन्न दरें निर्धारित की गई हैं।
Key Replacement Cover कैसे करें क्लेम?
यदि आपकी कार की चाबी खो जाती है या फिर उनमें कोई खराबी आती है, तो ऐसे में आप क्लेम कर सकते हैं। आइए, इस प्रोसेस को स्टेप-बाय-स्टेप जान लेते हैं-
- सबसे पहले अपनी बीमा कंपनी को कॉल करके या ईमेल लिखकर अपना दावा दर्ज करें।
- चोरी के मामले में क्लेम करने से पहले, पुलिस एफआईआर करें।
- इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों के साथ क्लेम पेपर जमा करें।
- बीमा कंपनी इसका सत्यापन करेगी और खर्चों की प्रतिपूर्ति करके इसका निपटान करेगी।
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