दिल्ली में RC Transfer करवाना चाहते हैं तो फॉलो करें ये स्टेप्स, चुटकियों में हो जाएगा आपका काम
अगर आप दिल्ली के निवासी हैं और कोई वाहन खरीदना या बेचना चाहते हैं तो हमारा ये लेख आपके काम आ सकता है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि दिल्ली में वाहन आरसी को कैसे स्थानांतरित कराया जा सकता है। (फाइल फोटो)।
By Rammohan MishraEdited By: Rammohan MishraUpdated: Mon, 08 May 2023 04:02 PM (IST)
नई दिल्ली ऑटो डेस्क। अगर आप देश की राजधानी में रहते हैं तो यहां के ट्रैफिक और व्यस्त सरकारी दफ्तरों के बारे में जरूर जानते होंगे। इस महानगर में 3 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। दिल्ली की सड़कों पर हर रोज लाखों कारें दिखती हैं। लोग शहर के ट्रैफिक से घंटो लड़कर अपने काम के साथ-साथ स्कूल या कॉलेज जाते हैं।
अगर आप दिल्ली के निवासी हैं और आप कोई वाहन खरीदना या बेचना चाहते हैं तो हमारा ये लेख आपके काम आ सकता है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि दिल्ली में वाहन आरसी को कैसे स्थानांतरित कराया जा सकता है।
RC ट्रांसफर करवाने के लिए क्या करें
सबसे पहले आपको नजदीकी RTO के बारे में जानना है। यहीं आपको सारी प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा। आइए इन सभी स्टेप्स के बारे में जान लेते हैं।स्टेप-1: निम्नलिखित दस्तावेजों को स्कैन करें
- क्रेता और विक्रेता का आईडी और पता प्रमाण
- विधिवत भरा और हस्ताक्षरित फॉर्म 30
- वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र
- वैध कार बीमा
स्टेप-2: यातायात विभाग से एनओसी (NOC) प्राप्त करें
- संबंधित RTO से कार का एनओसी (NOC) बनवाएं
- यदि कार दिल्ली के किसी भी आरटीओ में पंजीकृत नहीं है, तो आपको मूल आरटीओ से फॉर्म 29 प्राप्त करना होगा।
- अपने वाहन का विवरण, नए मालिक का विवरण, आईडी की स्कैन की गई प्रतियां और पता प्रमाण दर्ज करें। फॉर्म 29, फॉर्म 30 और वाहन बीमा अपलोड करें। फिर आरसी हस्तांतरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
- यदि कार लोन पर है, तो आपको यह पुष्टि करने की आवश्यकता है कि क्या आपके पास आरटीओ फॉर्म 35 और बैंक एनओसी है।
- आपके द्वारा शुल्क का भुगतान करने के बाद, फॉर्म 29 और 30 के साथ आपकी भुगतान रसीद जनरेट की जाएगी।
- मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र (स्मार्ट कार्ड)
- वैध कार बीमा
- पीयूसी प्रमाण पत्र
- खरीदार के 2 पासपोर्ट आकार के फोटो (सभी आरटीओ में आवश्यक नहीं है, हालांकि अभी भी लेने की सलाह दी जाती है)
- क्रेता आईडी प्रमाण और पता प्रमाण
- यदि लेन-देन मूल्य ₹50,000 से अधिक है तो खरीदार पैन आवश्यक है
- विक्रेता आईडी और पता प्रमाण
- विक्रेता आईडी प्रमाण के साथ खरीदार के नाम और पते के साथ खाली लिफाफा
- ऑनलाइन शुल्क भुगतान रसीदों की मुद्रित प्रतियां और खरीदारों और विक्रेता दोनों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित फॉर्म 29 और 30