Traffic Rule: ट्रैफिक पुलिसकर्मी निकाले वाहन की चाबी या हवा! जानिए क्या हैं आपके अधिकार
Citizen Rights In Motor Vehicle Act कई बार आपने देखा या सुना होगा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी द्वारा चालक के वाहन की चाबी या हवा निकाल दी गई। ऐसा करना क्या सही होता है। हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि इस दौरान आपको क्या करना चाहिए और आपके अपने वाहन को लेकर अधिकार क्या हैं।
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। बहुत बार ऐसा आपने ऐसा देखा होगा कि वाहन चेकिंग के दौरान या फिर ट्रैफिक नियमों को तोड़ने से यातायात पुलिस गाड़ियों को रोक लेते हैं, फिर वह नियमों का उल्लघंन करने पर चालान काटते हैं। ट्रैफिक नियमों को बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी भी है, लेकिन कई ऐसा देखा जाता है कि इस दौरान कुछ ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी की चाबी निकाल लेती है और गाड़ी को किनारे लगाने के लिए कहती है।
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऐसा करना क्या सही है और इसके लिए मोटर व्हीकल ऐक्ट में कौन-से नियम बताए गए हैं।
चाभी या हवा निकालना कितना सही?
मोटर व्हीकल एक्ट में किसी भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी को गाड़ी से चाबी निकालने का अधिकार नहीं दिया गया है और न ही आपकी गाड़ी का हवा निकालने का अधिकार है। एक्ट में इससे संबंधित किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। अगर पुलिसकर्मी आपको चांज के लिए रोके तो आप रुकिए। अगर ट्रैफिक पुलिस के जरिए वाहन की चाबी निकाली जाती है तो उसका वीडियो बनाइए और सबूत के साथ बड़े अधिकारियों से संपर्क कीजिए।यह भी पढ़ें- गाड़ियों में लगा ABS क्या होता है, कैसे करता है काम..जानें सबकुछ
कौन जारी सकता है आपका चालान
भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1932 के मुताबिक, केवल एक सहायक उप निरीक्षक के रैंक का ट्रैफिक पुलिस कर्मी ही आपको यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए चालान जारी कर सकता है। इसके अलावा, ASI, उप निरीक्षक और निरीक्षकों के पास ही मौके पर जुर्माना लगाने का अधिकार होता है। वहीं, उनके साथ मौजूद ट्रैफिक कांस्टेबल सिर्फ उनकी सहायता के लिए होता है।इन बातों का रखें ध्यान
- अगर आप कोई यातायात नियम तोड़ते हैं और चालान की स्थिति बनती है तो उस दौरान यह जरूर देखें कि ट्रैफिक पुलिस के पास चालान बुक या ई-चालान मशीन जरूर हो। इनमें से कुछ नहीं होने पर पुलिस आप पर जुर्माना नहीं लगा सकती है।
- अगर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काटती है तो उससे मौके पर रसीद लेना नहीं भूलें। अगर पुलिसकर्मी द्वारा रसीद नहीं दिया जाता है तो आपको चालान अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। बिना रसीद के किसी भी तरह का कोई कानूनी लेन-देन नहीं होता है।
- अगर आप अपने वाहन में बैठे हैं और आपकी कार गलत जगह पर खड़ी है तो इस स्थिति में पुलिस आपके वाहन को Tow यानी उठा कर नहीं ले जा सकती है।
- जब ट्रैफिक पुलिस आपका चालान जारी करता है और उस दौरान आपके पास जुर्माना नहीं है तो उसे आप बाद में जमा कर सकते हैं। इस स्थिति में कोर्ट की तरफ से चालान जारी किया जाता है। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस अफसर आपका ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रख सकता है।