PUC Certificate: कैसे बनता है गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, क्या है इसका ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रोसेस
How to get PUC Certificate कार बाइक या फिर कोई भी मोटर व्हीकल को चलाने के लिए PUC सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके बिना गाड़ी चलाने पर चालान भी कटता है। जिसे देखते हुए हम यहां पर आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने का तरीका बता रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है PUC सर्टिफिकेट पाने का पूरा प्रोसेस।
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। कार, बाइक या किसी भी मोटर व्हीकल को PUC सर्टिफिकेट के बिना चलने पर जुर्माना लग सकता है। वहीं, भारत में इसके बिना गाड़ी चलाने पर चालान का प्रावधान है। इससे बचने के लिए हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि आप PUC सर्टिफिकेट तुरंत कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे आप ट्रैफिक पुलिस को दिखा सकते हैं। इससे आपका पॉल्यूशन चालान होने से बच जाएगा। आइए जानते हैं कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ऑफलाइन और ऑनलाइन बनाने का पूरा प्रोसेस।
PUC सर्टिफिकेट बनाने का ऑनलाइन प्रोसेस
- सबसे पहले आपको परिवहन वेबसाइट के वाहन पोर्टल पर जाना होगा।
- यहां पर आपको PUC Certificate के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- यहां पर आपको अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर (लास्ट के पांच नंबर) को भरना होगा।
- इसके बाद आपका वेरिफिकेशन कोड को भरना होगा।
- ये सभी करने के बाद PUC डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपको पीयूसी सर्टिफिकेट प्रिंट या डाउनलोड करें के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- ये सभी चीजें करने के बाद आपका PUC सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा।
PUC सर्टिफिकेट बनवाने का ऑफलाइन प्रोसेस
- आपको अपनी गाड़ी को एमिशन टेस्टिंग सेंटर पर ले जाना होगा।
- यहां पर ऑपरेटर आपकी कार के एग्जॉस्ट पाइप में एक इक्यूमेंट डालेगा।
- इसके बाद आपकी गाड़ी को स्टार्ट करके रेस दिया जाएगा।
- इससे ऑपरेटर के कंप्यूटर स्क्रीन पर आपकी गाड़ी के एमिशन की रीडिंग आ जाएगी।
- इसके बाद आपकी कार के रजिस्ट्रेशन प्लेट की फोटो क्लिक करने के साथ ही PUC सर्टिफिकेट जनरेट कर देगा।
- ऑफलाइन तरीके से PUC सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कुछ शुल्क अदा करना होगा।