Move to Jagran APP

Third Party Insurance: सड़क हादसे में मिलेगा मुआवजा, जानें थर्ड पार्टी बीमा के फायदे

सरकार द्वारा बदले गए नियम के बाद अब सड़क पर बगैर इंश्योरेंस के बाइक या कार दौड़ाना आपको महंगा पड़ सकता है। प्रत्येक वाहन मालिकों के लिए थर्ड पार्टी बीमा करवाना अनिवार्य है ऐसा न करने पर चलान कट सकता है। आइये जानते हैं इसके लाभ

By Atul YadavEdited By: Updated: Wed, 16 Feb 2022 08:32 AM (IST)
Hero Image
Third Party Insurance: सड़क हादसे में मिलेगा मुआवजा, जानें थर्ड पार्टी बीमा के फायदे
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। रोजाना सड़क दुर्घटना को लेकर खबरे सामने आती रहती है। वहीं पहले सड़क हादसे में पीडि़त लोगों को मुआवजे के लिए कई औपचारिकताएं करनी पड़ती थी, लेकिन भारत सरकार ने जब से मोटर व्हीकल एक्ट के रूल्स में संशोधन कर प्रत्येक वाहन मालिकों के लिए थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य किया है, तब से सड़क हादसे में मुआवजा मिलने का प्रावधान तीसरे पक्ष के पास भी हो गया है।

थर्ड पार्टी बीमा के फायदे

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अनुसार सड़क दुर्घटना से प्रभावित/पीड़ित होने वाले लोगों (तीसरे पक्ष) के जान/माल के नुकसान की भरपाई व मुआवजे के लिए मोटर वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है। जबकि खुद के नुकसान की भरपाई वाला ओन डैमेज इंश्योरेंस ऐच्छिक है। दोनों को मिलाकर समग्र (कंप्रेहेंसिव) मोटर बीमा पॉलिसी लेने पर थर्ड पार्टी हिस्से के तौर पर 30 फीसद राशि देनी पड़ती है।

कितना मिलता है क्लेम

प्रत्येक वाहन मालिकों के लिए थर्ड पार्टी की इंशोरेस अनिवार्य की गई है। क्लेम आवेदन के लिए समय सीमा तय है। इनमें जांच अधिकारियों के कर्तव्य भी तय किए हैं। मुआवजा हादसे में मौत होने या घायल होने की स्थिति में मिलता है। मृतक के स्वजन को चार लाख तक का मुआवजा सामान्य हालत में मिलता है। लेकिन नए रूल्स में यह केस टू केस निर्भर करेगा। फंड से संबंधित निर्देश केंद्र सरकार के लागू होते हैं।

जानें फर्स्ट पार्टी बीमा में कितना मिलता है क्लेम?

फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में मिलने वाले क्लेम की बात करें तो इसमें टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। जिसके तहत आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने पर नुकसान की 50 प्रतिशत भरपाई बीमा कंपनी करती है और 50 प्रतिशत भरपाई वाहन स्वामी को करनी होती है। बता दें अनिवार्य बीमा, गाड़ी के मालिक और ड्राइवर के लिए है। Comprehensive Insurance लेने पर रोड एक्सीडेंट कवर को 15 लाख रुपये से अधिक बढ़ाया जा सकता है, जबकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में अनिवार्य दुर्घटना बीमा 15 लाख तक ही मिलता है।