वाहन चलाते समय इन नियमों के उल्लंघन पर ट्रैफिक पुलिस करती है Court Challan, जानें पूरी डिटेल
भारत में हर महीने बड़ी संख्या में लोग वाहन चलाते हुए कई तरह के नियमों को तोड़ते हैं। जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाती है। कई बार पुलिस मौके पर ही चालान करती है लेकिन कुछ मामलों में नियमों का उल्लंघन करने के बाद Traffic Police सिर्फ Court Challan करती है। किन मामलों में ऐसा होता है। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली सहित देशभर में बड़ी संख्या में लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। जिस कारण रोजाना बड़ी संख्या में ट्रैफिक पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए चालान किए जाते हैं। हम इस खबर में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट के मुताबिक बता रहे हैं कि किन नियमों का उल्लंघन करने के बाद Traffic Police की ओर से सिर्फ Court Challan किया जाता है।
फुटपाथ और साइकिल ट्रैक पर न चलाएं वाहन
दिल्ली जैसे महानगरों में अक्सर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। ऐसे में कई वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं और अपने वाहन को फुटपाथ या साइकिल ट्रैक पर भी चलाते हैं। ऐसा करने के कारण व्यक्ति मोटर व्हीकल एक्ट (MVA) के 39(3)MVDR/177A नियम का उल्लंघन करता है। जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस की ओर से Court Challan किया जाता है।
Stop साइन का उल्लंघन
सड़कों पर रेड लाइट के पास जेब्रा क्रॉसिंग और स्टॉप का साइन बनाया जाता है। आमतौर पर अंंग्रेजी में STOP को लिखा जाता है। लेकिन कई वाहन चालक रेड लाइट के पास इसका उल्लंघन करते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 184 में यह उल्लंघन होता है और Traffic Police की ओर से Court Challan किया जा सकता है।यह भी पढ़ें- भारत में किस तरह बनता है Driving License, क्या है Renew की Step By Step Guide, जानें डिटेल
18 साल से कम उम्र पर भी कोर्ट चालान
अगर सड़क पर 18 साल से कम उम्र यानि किशोर से संबंधित अपराध हो जाता है, तो भी ट्रैफिक पुलिस की ओर से मोटर व्हीकल एक्ट 199ए के तहत कार्रवाई करते हुए कोर्ट चालान किया जाता है।पुराने वाहनों को चलाने पर
अगर कोई भी व्यक्ति सड़क पर 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहन को चलाता हुआ पाया जाता है तो यह 39/192/207 MVA के तहत उल्लंघन होता है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस कोर्ट चालान करती है।