एक ही है Car की चाबी फिर भी इंश्योरेंस कंपनी देगी पूरा क्लेम, चोरी होने पर करना होगा बस ये उपाय
Car के चोरी होने पर इसका इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए कुछ चीजों का होना जरूरी है। इन्ही नियमों में से एक है गाड़ी की दोनों चाबियों का होना। पर एक और तरीका है जिससे एक चाबी होने पर भी क्लेम को लिया का सकता है।
By Sonali SinghEdited By: Updated: Fri, 23 Dec 2022 08:00 AM (IST)
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। कार चाहे नई हो या पुरानी, इसके साथ इंश्योरेंस कराना जरूरी है। यह आपको कार के चोरी होने या दुर्घटना होने पर इससे होने वाले नुकसान को कम करता है। साथ ही, मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार गाड़ियों का इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य है। पर असल दिक्कत तब आती है, जब इंश्योरेंस का क्लेम किया जाता है।
सामान्य नियम ये कहते हैं कि अगर कार चोरी हो जाए तो इसका क्लेम लेने के लिए आपको अपनी गाड़ी की दोनों चाबियों को इंश्योरेंस कंपनी को जमा करना होता है। इसके बाद कुछ कागजी कार्रवाई के बाद आपको चोरी हुई गाड़ी का क्लेम मिल जाता है।
पर क्या हो कि आपकी गाड़ी के साथ इसकी चाबी भी चोरी हो जाए या किसी कारण से कार की एक ही चाबी आपके पास हो। ऐसे में किए गए कार इंश्योरेंस का क्लेम लेना बहुत मुश्किल है। हालांकि, एक ऐसा उपाय भी है, जिससे सिर्फ एक चाबी होने पर भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से मना नहीं कर पाएगी।
इतने तरह का होता कार इंश्योरेंस
चोरी हुई कार का क्लेम लेने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि भारत में कितने तरह की इंश्योरेस पॉलिसी होती हैं। इसमें सबसे पहले आता है-कंप्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस। यह वाहन मालिक को हाई लेवल की सुरक्षा प्रदान करता है और थर्ड पर्सन की देनदारियां, चोट कवरेज, वाहन को नुकसान, और गैर-टकराव क्षति शामिल होती है।दूसरी तरफ, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपके कार को ज्यादा कवरेज देता है। इसमें आपकी कार में होने वाले नुकसान हो तो कवर करता ही है। साथ ही, थर्ड पार्टी को होने वाले नुकसानों को भी कवर करता है। इसलिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को बेहतर माना गया है।