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टू-व्हीलर चोरी हो जाने पर मिलेगा इंश्योरेंस का पूरा पैसा, घबराने की जगह अपनाएं ये आसान तरीके

अगर आपकी बाइक चोरी हो जाती है तो ऐसे में इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें और दर्ज रिपोर्ट की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रूप से रख लें। ये आधिकारिक दस्तावेज आपके बीमा क्लेम के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में कार्य करेगा और घटना की वैधता स्थापित करने में मदद करेगा। आइए जान लेते हैं कि इस स्तिथि में किन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत होगी।

By Rammohan MishraEdited By: Rammohan MishraUpdated: Mon, 03 Jul 2023 05:40 PM (IST)
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Are you filing a Theft Claim for your Two Wheeler Insurance
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। अगर आप अपने दोपहिया वाहन बीमा के लिए चोरी का दावा दायर करने की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मे हैं तो हम अपने इस लेख की माध्यम में आपकी मदद करने जा रहे हैं। हम सभी के लिए अपनी बेशकीमती चीज की चोरी से उभरना काफी कठिन होता है और फिर बाइक्स तो कई लोगों के एकदम दिल के करीब होती हैं।

ऐसे में अगर आपने अपनी बाइक के लिए वाहन बीमा करा रखा है, तो एक सहज और सफल दावा सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया की स्पष्ट समझ होना महत्वपूर्ण है। आइए जान लेते हैं कि इस स्तिथि में किन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत होती है।

Two Wheeler चोरी होने पर कैसे क्लेम करें 

अगर आपकी बाइक चोरी हो जाती है, तो ऐसे में इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें और दर्ज रिपोर्ट की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रूप से रख लें। ये आधिकारिक दस्तावेज आपके बीमा क्लेम के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में कार्य करेगा और घटना की वैधता स्थापित करने में मदद करेगा।

इसके अतिरिक्त, चोरी के लिए आपके पास मौजूद कवरेज और आपके बीमा प्रदाता द्वारा निर्धारित विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने के लिए अपनी बीमा पॉलिसी की समीक्षा करना आवश्यक है। आपको नियमों और शर्तों के साथ-साथ लागू होने वाली किसी भी कटौती योग्य या अतिरिक्त राशि से भी परिचित होना चाहिए।

क्लेम करते समय ध्यान रखें ये बातें

अपने दोपहिया वाहन बीमा के लिए चोरी का दावा दाखिल करते समय, एक सुचारू और सफल प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। यहां कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं जिन्हें आपको अवश्य ध्यान में रखना चाहिए-

  • तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराएं- 
  • पॉलिसी को ढंग से रिव्यू करें
  • डिटेल के डॉक्यूमेंट तैयार करें
  • इंश्योरेंस प्रोवाइडर से संपर्क करें
  • क्लेम सेटलमेंट प्रॉसेस पर नजर रखें
  • सभी दस्तावेजों की एक कॉपी अपने पास रखें
इस तरह से आप वाहन चोरी हो जाने पर इसके इंश्योरेंस को बीमा कंपनी से क्लेम कर सकते हैं।