ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कटेगा 5 गुना चालान, बिना Helmet और Seat Belt लगेगा इतना जुर्माना
उत्तर प्रदेश में अब Traffic Rules को तोड़ने पर भरना पड़ेगा 5 गुना ज्यादा जुर्माना
By Shridhar MishraEdited By: Updated: Fri, 14 Jun 2019 09:20 PM (IST)
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए ट्रैफिक नियम की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ग्राहकों को 5 गुना ज्यादा जुर्माना भरना पड़ेगा। दरअसल राज्य में हो रही सड़क दुर्घटना को देखते हुए योगी सरकार ने जुर्माने की राशि को बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके लिए यूपी सरकार की कैबिनेट ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में संशोधन किया है। नए नियम के लागू होने के बाद अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने आपकी जेब पर बड़ा असर डाल सकता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आपको कितना जुर्माना भरना पड़ेगा। डालते हैं एक नजर,
हेल्मेट न पहनने पर कितना लगेगा जुर्माना?
पहले स्कूटर या मोटरसाइकिल पर हेल्मेट न पहनने पर 100 रुपये का जुर्माना लगता था, जो अब बढ़कर 500 रुपये हो गया है। वहीं, पहले दोबारा हेल्मेट न पहनने पर 300 रुपये का जुर्माना लगता था, जो अब बढ़कर 1000 रुपये हो गया है।
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पहले सीट बेल्ट न लगाने पर 100 रुपये का जुर्माना भरना पड़ता था, जो अब बढ़कर 500 रुपये हो गया है। वहीं, दूसरी बार पकड़े जाने पर 300 रुपये देना पड़ता था, लेकिन अब 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
नाबालिग को वाहन देने पर कितना लगेगा जुर्माना?
पहले नाबालिग को वाहन देने पर 400 रुपये का जुर्माना भरना पड़ता था, जो अब बढ़कर 2500 रुपये हो गया है।ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने पर लगेगा जुर्माना
ड्राइविंग के दौरान फोन पर या इयरफोन पर बात करने पर पहले 100 रुपये का जुर्माना लगता था, जो अब बढ़कर 500 रुपये हो गया है। वहीं, दूसरी बार पकड़े जाने पर 300 रुपये देना पड़ता था, लेकिन अब 1000 रुपये का फाइन भरना पड़ेगा।स्पीड लिमिट को पार करने पर कितना लगेगा जुर्माना? पहले स्पीड लिमिट से तेज ड्राइविंग करने पर 300 रुपये का जुर्माना लगता था, जो अब बढ़कर 2000 रुपये हो गया है। वहीं, दूसरी बार पकड़े जाने पर 525 रुपये देना पड़ता था, लेकिन अब 4000 रुपये देना होगा।खराब ड्राइविंग पर कितना लगेगा जुर्माना? पहले रैश ड्राइविंग पर 800 रुपये का जुर्माना लगता था, जो अब बढ़कर 2500 रुपये हो गया है। वहीं, दूसरी बार पकड़े जाने पर 1400 रुपये देना पड़ता था, लेकिन अब 2500 रुपये देना होगा।बिना रजिस्ट्रेशन नंबर पर कितना लगेगा जुर्माना? अब बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के वाहन चलाने पर 300 की जगह 500 रुपए जुर्माना देना होगा।Bajaj Pulsar 150 के बॉडी कवर को Amazon से खरीदने के लिए यहां क्लिक करेंयह भी पढें:इन 8 गलतियों की वजह से मिनटों में कट सकता है चालान, हो सकती है जेलनई कार से की गईं ये 6 गलतियां पड़ सकती हैं बहुत भारीYamaha और Royal Enfield की इन बाइक्स से सड़क हादसों पर लगेगी लगाम लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप