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PUC सर्टिफिकेट होने के बावजूद इन कारों का कट रहा चालान, जानिए दिल्ली में कब तक बैन रहेंगी ये गाड़ियां

देश के इस राज्य में उन गाड़ियों के आवगमन में पाबंदी कुछ समय के लगाई जा रही है जिससे एयर पॉल्यूशन अधिक होता है। ऐसे गाड़ियों का अगर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी होता है फिर चालान काटे जा रहे हैं।

By Atul YadavEdited By: Updated: Sun, 13 Nov 2022 03:14 PM (IST)
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ग्रैप स्टेज III के तहत उठाया जा रहा ये कदम
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। अगर आप अपनी गाड़ी को दिल्ली में चला रहे हैं और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं फिर आपका चालान कट सकता है, क्योंकि यहां सरकार ने दिल्ली में BS3 और BS4 वाहनों पर 13 नवंबर तक पाबंदी लगाई हुई है। पकड़ने जाने पर लोगों को भारी भरकम चालान का सामना भी करना पड़ रहा है।

ग्रैप स्टेज III के तहत उठाया जा रहा ये कदम

प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान चला रही है, जिसका मकसद वायु प्रदूषण को नियंत्रण करना है। यही वजह है कि यहां उन गाड़ियों के आवगमन में पाबंदी कुछ समय के लगाई जा रही है, जिससे एयर पॉल्यूशन अधिक होता है। ऐसे गाड़ियों का अगर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी होता है फिर चालान काटे जा रहे हैं।

आपको जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर पहले से प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके अलावा, BS3 और BS4 वाहनों पर 13 नवंबर तक प्रतिबंध लगाया गया। दिल्ली में वायु गुणवक्ता अभी भी खतरे के निशान पर है इसलिए कयास लगाया जा रहा है कि सरकार इस प्रतिबंध को आगे कुछ दिनों के लिए और बढ़ा सकती है।

जुर्माना और छूट

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के आदेश के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करते पकड़ा जाता है तो उसका मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 20 हजार रुपये तक का चालान भरना पड़ेगा। इस प्रतिबंध में कुछ वाहनों को छूट भी दी जा रही है, जिसके दायरे में आपातकालीन सेवाओं के लिए तैनात वाहन और सरकार और चुनाव संबंधी कार्य वाली गाड़ियां आती हैं।

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