यहां मिलेगा BH series नंबर प्लेट से जुड़े सभी सवालों के जवाब, जानें आवेदन करने का कंप्लीट प्रॉसेस
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने साल 2021 में वाहन पंजीकरण के लिए एक नई भारत (बीएच) सीरीज नंबर प्लेट की घोषणा की थी इसका सीधा लाभ उन लोगों को मिलता है जो अन्य राज्यों में रहकर नौकरी करते हैं। (जागरण फोटो)
By Atul YadavEdited By: Atul YadavUpdated: Wed, 22 Mar 2023 06:08 PM (IST)
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। भारत सीरीज नंबर प्लेट के आने के बाद वाहन मालिकों को काफी राहत हुई है। अब इस नंबर प्लेट के तहत अन्य राज्य में जानें पर कोई फाइन नहीं देना पड़ेगा। इस खबर में BH series नंबर प्लेट से जुड़े कई सवालों के जवाब लेकर आए हैं। ताकि अगर आपके मन के कोई सवाल हो तो इस खबर के माध्यम से आपको सारे जवाब मिल जाए।
किसके लिए बनाया गया है BH series नंबर प्लेट?
जब मालिक वाहन मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, तो पंजीकरण को बदलने की आवश्यकता को दूर करने के लिए नई बीएच नंबर प्लेट पेश की गई है। इससे पहले वाहन मालिकों को भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर अपने वाहनों के पंजीकरण को बदलना पड़ता था। अलग-अलग राज्यों से आने वाले वाहनों की नंबर प्लेट फिलहाल अलग-अलग है। भारत सरकार ने वाहन मालिकों को राहत देने के लिए और दूसरे राज्य में स्थानांतरित होने के दौरान वाहनों के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र स्थानांतरित करने की परेशानी से बचने में मदद करने के लिए भारत (बीएच) सीरीज नंबर प्लेट लॉन्च की है, जो 15 सितंबर 2021 से लागू हो गया है।पुरानी गाड़ी मालिक भी ले सकते हैं ये नंबर?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने BH सीरीज के दायरे को व्यापक बनाने के लिए इसमें पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को BH- सीरीज रजिस्ट्रेशन में बदलने की अनुमति दी है। आपको बता दें इससे पहले केवल नई गाड़ियों को ही ये नंबर प्लेट दिए जा सकते थे। अब नियमित रजिस्ट्रेशन चिह्न वाले वाहनों को भी बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन चिह्न में बदला जा सकता है।
कौन-कौन कर सकता है आवेदन?
BH Series नंबर प्लेट पाने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उन क्राइटेरिया में एलिजिबल पाए जाते हैं तभी आपके आवेदन को स्वीकार किया जाएगा। भारत सीरीज नंबर प्लेट केवल उन्हीं लोगों के लिए है, जिसका ट्रांसफर एक राज्य से दूसरे राज्यों में होता रहता है। नई बीएच सीरीज नंबर प्लेट न केवल निजी वाहनों के लिए बल्कि केंद्र, राज्य, रक्षा, सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए भी पेश की गई है।आम नागरिक भी कर सकते हैं आवेदन?
हालांकि, प्राइवेट कंपनियों में काम रहे लोग BH सीरीज नंबर प्लेट के लिए तभी आवेदन कर सकते है, जब उनके चार या उससे अधिक राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में ऑफिस हों।
ऑवेदन करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स
अगर आप बीएच सीरीज नंबर प्लेट के लिए आवदेन करना चाहते हैं तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ये काम आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। बीएच सीरीज नंबर प्लेट को लेने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। वाहन पोर्टल के माध्यम से खरीद के समय डीलर द्वारा वाहनों को ऑनलाइन पंजीकृत किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वाहन मालिक बीएच सीरीज की नंबर प्लेट मिल जाएगा। इसके अलावा, आवेदन करने के लिए सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वाहन पोर्टल पर लॉग-इन करें। इसे डीलर लेवल पर भी नए वाहन को खरीदते समय भी कर सकते हैं। डीलर को वाहन मालिक की ओर से वैन पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्म 20 भरना होगा।