Driving License: क्या ड्राइविंग स्कूल से सर्टिफिकेट लेने के बाद Test से मिलेगी छूट, केंद्र सरकार ने दी अहम जानकारी
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से Driving License पर अहम जानकारी दी गई है। सरकार की ओर से इस बात को साफ कर दिया गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट को पास करना जरूरी होगा। सरकार की ओर से यह जानकारी क्यों दी गई है और क्या नियमों में बदलाव हुआ है। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। वाहन चलाने के लिए दुनियाभर में Driving Licence की जरूरत होती है। कुछ समय पहले मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा था कि जून 2024 से देशभर में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ में टेस्ट देने की जरूरत खत्म हो जाएगी। लेकिन इस मामले में सरकार की ओर से अहम जानकारी को साझा किया गया है। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और टेस्ट को लेकर क्या जानकारी दी है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
होती है Driving Licence की जरूरत
देश में कहीं पर भी किसी भी तरह के वाहन को चलाने के लिए Driving Licence की जरूरत होती है। 18 साल या उससे ज्यादा की उम्र के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए आरटीओ जाकर टेस्ट देना होता है, जिसके बाद लर्निंग लाइसेंस मिलता है और उसके बाद पक्के लाइसेंस के लिए टेस्ट को पास करना पड़ता है।
पहले मिली थी यह जानकारी
लेकिन कुछ समय पहले मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी गई थी कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ में टेस्ट देने की जरूरत खत्म हो जाएगी। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि जून 2024 से निजी ड्राइविंग स्कूल से टेस्ट पास करने के बाद आवेदकों को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसके बाद आरटीओ में बिना टेस्ट दिए ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकेगा। लेकिन इस पर सरकार की ओर से अहम जानकारी को दिया गया है।यह भी पढ़ें- June 2024 में Hyundai की इस गाड़ी पर है सबसे ज्यादा वेटिंग पीरियड, जानें कितने ऑर्डर हैं पेंडिंग