Grap के बाद Delhi NCR में इन कारों से जाने पर होगी परेशानी, जान लें कहीं लिस्ट में आपकी गाड़ी तो शामिल नहीं
Delhi NCR में प्रदूषण बढ़ने से AQI बेहद खराब हो गया है। ऐसे में प्रशासन की ओर से कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इनमें से कुछ प्रतिबंध वाहनों के लिए भी लागू किए गए हैं। Grap-3 और 4 के लागू होने के बाद किस तरह के वाहनों का दिल्ली एनसीआर में प्रवेश पर प्रतिबंध (GRAP Delhi NCR Cars Restrictions) लगाया गया है। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। जिस कारण AQI भी बेहद खराब स्थिति तक पहुंच गया है। ऐसे में प्रशासन की ओर से Grap को लागू किया जा चुका है। Grap-3 और 4 के लागू होने के बाद किस तरह के वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
Grap-4 हुआ लागू
Delhi NCR में लगातार प्रदूषण (Delhi Air Pollution) की मात्रा बढ़ने के कारण Grap को लागू किया जा चुका है। 18 नवंबर 2024 से दिल्ली में Grap-4 को भी लागू किया जा चुका है। जिसके बाद कई तरह के वाहनों की एंट्री पर बैन लगाया जा चुका है।
यह भी पढ़ें- 10 लाख रुपये से कम की इन Electric Cars से नहीं होगी Pollution की चिंता, खर्च भी होगा कम
BS-3 वाहनों पर लगी रोक
देश भर में मौजूदा समय में बीएस-6 के दूसरे चरणों के वाहनों की ही बिक्री की जा रही है। लेकिन अगर आपके पास BS-3 का पेट्रोल या डीजल इंंजन वाली गाड़ी है तो उसे दिल्ली एनसीआर में चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
BS-4 के इन वाहनों पर लगा बैन
BS-3 के अलावा BS-4 के भी कुछ वाहनों पर बैन लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक बीएस-4 वाले पेट्रोल वाहनों को ही दिल्ली-एनसीआर में चलाया जा सकता है। लेकिन बीएस-4 के डीजल इंजन वाले वाहनों पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है। हालांकि सरकार की ओर से बीएस-4 के ऐसे वाहनों को चलाने की छूट दी गई है जिनका उपयोग आपातकालीन या जरूरी सेवाओं के लिए किया जा रहा है।सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगी छूट
अगर आपकी गाड़ी पुरानी है और बीएस-3 या बीएस-4 की है लेकिन उसमें सीएनजी लगाई गई है तो ऐसे वाहनों को बैन से छूट दी गई है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक कारों को भी बिना किसी परेशानी दिल्ली एनसीआर में चलाया जा सकता है।