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देश के इस राज्य के लोगों को मिला 'दिवाली तोहफा', 27 अक्टूबर तक किसी का भी नहीं कटेगा चालान

21-27 अक्टूबर तक यातायात पुलिस यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना नहीं वसूलेगी। हालांकि iगुजरात के गृह मंत्री ने कहा कि चालान को खत्म करने का मतलब यह नहीं है कि चालक यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे।

By Atul YadavEdited By: Updated: Sun, 23 Oct 2022 08:03 PM (IST)
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गुजरात में 21-27 अक्टूबर तक नहीं कटेगा ट्रैफिक चालान
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। धनतेरस से ही सड़कों पर भीड़-भाड़ दिखना शुरू हो गया है, जिसके चलते लोगों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। जहां हर राज्य की पुलिस ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान काट रही है, वहीं गुजरात पुलिस को अगले 27 अक्टूबर तक एक भी चालान न काटने का फरमान जारी किया गया है। गुजरात सरकार ने लोगों को नियमों का पालन करने का भी आग्रह किया है।

गुजरात सरकार ने 27 अक्टूबर तक राज्य में यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए 'नो फाइन' की घोषणा करके अपने नागरिकों को 'दिवाली गिफ्ट' दिया। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने एक कार्यक्रम में घोषणा की कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए लोगों का एक सप्ताह तक चालान / जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

न्यूज एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट्स के अनुसार, गुजरात ट्रैफिक पुलिस दीवाली सप्ताह के दौरान, यानी 21-27 अक्टूबर तक यातायात पुलिस यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना नहीं वसूलेगी। हालांकि, मंत्री ने आगे कहा कि चालान को खत्म करने का मतलब यह नहीं है कि चालक यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे। संघवी ने उल्लेख किया कि यदि कोई अनजाने में यातायात नियम का उल्लंघन करता है, तो उल्लंघनकर्ता पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

गुजरात ड्राई राज्य है, जहां शराब नहीं बिकता है। हालांकि, यहां नशे में गाड़ी चलाने के लिए 10,000 रुपये से 6 महीने की जेल की सजा है, जबकि कम उम्र में ड्राइविंग के लिए जुर्माना 25,000 रुपये या 3 साल तक की जेल है। गुजरात में ट्रैफिक लाइट का उल्लंघन करने पर सामान्य दिनों में 1000 रुपये से 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है।

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