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BH सीरीज नंबर प्लेट लेने का आसान तरीका, बस करना होगा ये काम; पूरे देश में कहीं भी चला सकते हैं अपनी कार

इससे पहले मोटर व्हीकल एक्ट1988 की धारा 47 के अनुसार मालिकों को केवल 12 महीने के लिए अपने वाहन को दूसरे राज्य (जिस राज्य में वे पंजीकृत हैं से अलग) में रखने की अनुमति थी। इस अवधि के बाद वाहन का पंजीकरण नए राज्य में स्थानांतरित करना पड़ता था।

By Atul YadavEdited By: Atul YadavUpdated: Sun, 14 May 2023 11:16 AM (IST)
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BH series नंबर प्लेट प्राप्त करने के लिए करना होगा ये काम
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। BH Series नंबर प्लेट को अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस खबर के माध्यम से आपको बताऊंगा कैसे बीएच सीरीज नंबर प्लेट को प्राप्त करें। कौन-कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है और इससे क्या-क्या फायदा होता है।

पहली होती थी ये दिक्कतें

सेना के जवानों सहित कुछ नौकरियों के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों को हर 2-3 साल में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, जिससे हर बार नया नंबर खरीदना मुश्किल हो जाता है। इसे खत्म करने के लिए बीएच सीरीज नंबर प्लेट को पेश किया गया है, जिसके लिए हर बार मालिक के दूसरे राज्य में जाने पर नए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है।

2021 में शुरू हुई थी योजना

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले साल सितंबर 2021 में गैर-परिवहन वाहनों के लिए नई लॉन्च की गई बीएच-सीरीज़ (भारत-सीरीज़) नंबर प्लेट के तहत वाहन पंजीकरण शुरू किया था, जिसका उद्देश्य BH-सीरीज नंबर के अतर्गत अन्य राज्यों में काम करने वाले कर्मचारियों को लाभ देना है। इससे पहले मोटर व्हीकल एक्ट1988 की धारा 47 के अनुसार, मालिकों को केवल 12 महीने के लिए अपने वाहन को दूसरे राज्य (जिस राज्य में वे पंजीकृत हैं से अलग) में रखने की अनुमति थी। इस अवधि के बाद वाहन का पंजीकरण नए राज्य में स्थानांतरित करना पड़ता था। हालांकि, बीएच सीरीज के साथ वाहन मालिक पूरे देश में कही भी घूम सकते हैं। यह नंबर प्लेट पूरे देश में मान्य रहेगी।

बीएच सीरीज नंबर प्लेट के फायदे

इस सीरीज के नंबर प्लेट का सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा, जिनका ट्रांसफर किसी अन्य राज्य होता रहता है। ऐसे अगर आप सिर्फ एक बार 'बीएच सीरीज' का नंबर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो, उन्हें दूसरे राज्यों में इसे बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

बीएच सीरीज नंबर प्लेट कैसे प्राप्त करें?

बीएच सीरीज नंबर प्लेट को लेने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। हालांकि आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा, जिसमें कुछ शर्तें शामिल हैं। अगर आपका ऑफिस चार राज्यों से अधिक जगहों पर स्थित है या फिर और सरकारी कर्मचारी हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

अगर आप कोई नई गाड़ी खरीदते समय ही इस नंबर प्लेट को लेना चाहते हैं तो आपको पहले ही डीलर को इसके बारे में बताना होगा। वहीं अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी में ये नंबर प्लेट लगवाना चाहते हैं तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वाहन पोर्टल पर लॉग-इन करना पडेगा। जहां आपको वाहन मालिक की ओर से वैन पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्म 20 भरना होगा।