कार और स्कूटी बेचने के बाद तुरंत करें ये काम, नहीं तो लगाना पड़ सकता है कोर्ट-कचहरी का चक्कर
Transfer Ownership Of A Vehicle अगर आपने अपनी मोटरसाइकिल या फिर स्कूटी को बेच दिया है लेकिन व्यस्तता के चलते उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कराई है तो आप बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। पुलिस हमेशा गाड़ी के नंबर के आधार पर ही ट्रैकिग करती है।
By Ayushi ChaturvediEdited By: Ayushi ChaturvediUpdated: Wed, 28 Dec 2022 08:42 AM (IST)
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। अगर आप अपने मोटरसाइकिल या स्कूटी को बेच चुके हैं, पर आपने अब तक इसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कराई है तो आपको आगे चलकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मान लीजिए बेचने के बाद वो स्कूटर या फिर कार किसी सड़क दुर्घटना का शिकार हुई या उससे कोई अपराध किया गया तो ये आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा, यानी ये शामत आपके ऊपर आ जाएगी। इसकी वजह ये है कि पुलिस हमेशा गाड़ी के नंबर के आधार पर ही मालिक को ट्रैक करती है।
चालान कटने और टैक्स न चुकाने की स्थिति में भी उक्त व्यक्ति पर ही गाज गिरेगी, चाहे कार कोई और ही इस्तेमाल कर रहा हो। इसलिए आपको सबसे पहले ये काम करा लेना चहिए।
आपको बता दें गाड़ी की ओनरशिप ट्रांसफर कराने के लिए कुल 12 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है।
- Form 29
- Form 30
- RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट)
- बीमा पॉलिसी
- PUC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) - हर राज्य में जरूरी नहीं
- PAN- (अगर नहीं, तो Form 60)
- खरीदने वाले का जन्म प्रमाण पत्र
- Aadhaar Card
- फोटो (खरीदार)
- चेसिस नंबर इंप्रेशन (कागज पर पेंसिल से उभरा हुआ)
- टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (कमर्शियल व्हीकल के लिए)
- NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट- दूसरे राज्य में ट्रांसफर के लिए
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन
- अगर आप इसको ऑनलाइन ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले parivahan.gov.in पर जाना होगा।
- इसके बाद पेज के नीचे ‘व्हीकल रजिस्ट्रेशन’ पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, फिर ‘ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप’ पर जाए।
- अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जहां चेचिस नंबर मांगा जाएगा।
- इसके बाद ‘वैलिडेट’ बटन दबा दें।
- जब आप ये सब काम ले इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओटीपी जनरेट करने के लिए नंबर आएगा।
- इनके बाद ‘कलेक्शन फीस’ से जुड़ा पेज खुलेगा, जहां पर कुछ जानकारी आपसे मांगी जाएगी।
- इसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा।
- फीस चुकाने के बाद पेमेंट की स्लिप और बाकी दस्तावेजों की फोटो कापियां आपको अपने आरटीओ में आपको जमा कराना होगा।
- जब आप एप्लीकेशन दे देंगे तो उसके एक महीने के बाद आपकी कार की ओनरशिप चेंज हो जाएगी।