Vehicle RC पर Online Address Update करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स, घर बैठे हो जाएगा काम
वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी किया गया एक महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेज है। इस सरकारी दस्तावेज में वाहन के बारे में आवश्यक विवरण शामिल होते हैं। इसमें वाहन का पंजीकरण नंबर मेक मॉडल इंजन और चेसिस नंबर मालिक का विवरण और अन्य प्रासंगिक जानकारी होती है। आइए जान लेते हैं कि वाहन आरसी पर पता को कैसे अपडेट कर सकते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी किया गया एक महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेज है, जो मोटर वाहन के पंजीकरण के निर्णायक प्रमाण के रूप में कार्य करता है। आइए, जान लेते हैं कि वाहन आरसी पर पता को कैसे अपडेट कर सकते हैं।
Vehicle RC क्या है?
इस सरकारी दस्तावेज में वाहन के बारे में आवश्यक विवरण शामिल होते हैं। इसमें वाहन का पंजीकरण नंबर, मेक, मॉडल, इंजन और चेसिस नंबर, मालिक का विवरण और अन्य प्रासंगिक जानकारी होती है। Vehicle RC अनिवार्य रूप से कानूनी स्वामित्व और पहचान को मान्य करता है। किसी भी मोटर व्हीकल को चलाते समय ये आपके साथ होनी चाहिए।यह भी पढ़ें- Tata Tiago और Tigor CNG AMT भारतीय बाजार में 7.90 लाख रुपये की कीमत पर लॉन्च, जानिए बुकिंग डिटेल्स
RC पर कैसे अपडेट करें पता?
Vehicle RC पर पता अपडेट करने के लिए आप परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। Parivahan Sewa website पर विजिट करके आप नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं-- प्रक्रिया शुरू करने के लिए परिवहन सेवा या वाहन ई-सेवा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- लॉग इन बटन पर क्लिक करें और अपने अकाउंट तक पहुंचने के लिए अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और सुरक्षा कोड दर्ज करें।
- सफलतापूर्वक लॉग इन करने के बाद, Online Services पर जाएं और जारी रखने के लिए Vehicle Related Services चुनें।
- स्वामित्व सत्यापित करने के लिए अपना वाहन पंजीकरण नंबर और चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक दर्ज करें।
- इसके बाद एक वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) जेनरेट करें और प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए इसे अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त करने के बाद दर्ज करें।
- पता अपडेट प्रक्रिया शुरू करने के लिए Change of Address in RC का विकल्प चुनें।
- ऑनलाइन फॉर्म में बीमा जानकारी सहित सभी आवश्यक विवरण भरें और निर्दिष्ट दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (DMS) विकल्प के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- RTO में सत्यापन के लिए अपॉइंटमेंट निर्धारित करने के लिए उपलब्ध तिथि का चयन करें।
- फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया पूरी होने पर आवश्यक भुगतान करें और आपके रिकॉर्ड के लिए एक रसीद तैयार की जाएगी।
- जेनरेट की गई रसीद का प्रिंट आउट लें और अधिकारियों द्वारा सत्यापन के लिए रसीद और मूल दस्तावेजों के साथ नामित आरटीओ पर जाएं।
- सफल सत्यापन के बाद, आपका पता वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र पर अपडेट कर दिया जाएगा।
नोट: कुछ राज्यों में आवेदन की प्रक्रिया भिन्न हो सकती है और साथ ही अन्य डॉक्यूमेंट भी देने पड़ सकते हैं।
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