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कार चलाते हुए बनाते हैं वीडियो, तो अब इस राज्‍य में कटेगा मोटा चालान, हाई कोर्ट ने दिए आदेश

अक्‍सर लोग कार चलाते हुए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। कुछ लोग तो कार चलाते हुए Blog भी बनाते हैं। लेकिन देश के एक राज्‍य में ऐसा करने पर मोटा चालान काटा जा सकता है। इसके साथ ही कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किस राज्‍य में हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं और क्‍या जानकारी इस बारे में दी गई है। आइए जानते हैं।

By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel Updated: Mon, 10 Jun 2024 06:29 PM (IST)
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केरल में कार चलाते हुए वीडियो बनाने पर कट सकता है मोटा चालान। जानें डिटेल।
ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वैसे तो कार चलाते हुए पूरा ध्‍यान ड्राइविंग पर ही रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हुए वीडियो भी बनाने लगते हैं, जिससे हादसा होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अब देश के एक राज्‍य में ऐसा करने पर मोटा चालान या कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। किस राज्‍य में ड्राइविंग के साथ वीडियो बनाने पर नियमों को सख्‍त किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

इस राज्‍य में नियम हुए सख्‍त

भारत सरकार भी हर साल होने वाले सड़क हादसों में कमी लाने के लिए कई प्रयास कर रही है। लेकिन हाल में ही केरल राज्‍य के हाई कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। केरल हाई कोर्ट ने कार चलाते हुए वीडियो रिकॉर्ड करने या ब्‍लागिंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्‍यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, साथ ही मोटा चालान भी करने के आदेश दिए हैं।

कोर्ट ने क्‍या कहा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि अगर ड्राइवर केबिन में कोई भी व्‍यक्ति वीडियो रिकॉर्ड या ब्‍लॉगिंग करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और भारी चालान किया जाए। इसके साथ ही केरल हाई कोर्ट ने बहुत ज्‍यादा मॉडिफिकेशन वाली कारों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का आदेश ट्रांसपोर्ट विभाग को जारी किया गया है।

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मोडिफिकेशन से होता है उल्‍लंघन

हाई कोर्ट ने कहा कि कारों में मोडिफिकेशन से सुरक्षा नियमों का उल्‍लंघन भी होता है। कोर्ट के मुताबिक अनधिकृत रोशनी और आफ्टर मार्केट एग्‍जॉस्‍ट जैसे मोडिफिकेशन अवैध होते हैं। इनसे एआईएस 008 सुरक्षा मानकों का उल्‍लंघन भी होता है। साथ ही ऐसा करने से प्रदूषण भी बढ़ता है। कारों के साथ ही बसों पर भी इस तरह की लाइट्स लगाने पर जुुर्माना लगाया जाएगा।

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