रियर सीट बेल्ट से जुड़े नियम को सख्ती से लाने के मूड में है सरकार, जारी किया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन
Rear Seat Belt Rules परिवहन मंत्रालय रियर सीट बेल्ट को लगाने के लिए दिए जाने वाले अलार्म को लेकर एक नए नियम को लाने की तैयारी में है। मंत्रालय ने इसके लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पूरी जानकारी नीचे देखें।
By Sonali SinghEdited By: Updated: Wed, 21 Sep 2022 11:43 AM (IST)
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Rear Seat Belt: टाटा संस के पूर्व चेयरमैन सायरस मिस्त्री और उनके मित्र जहांगीर पेंडोला की कार दुर्घटना में हुई मौत की वजह से पीछे बैठे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में रियर सीट बेल्ट को अनिवार्य बनाने की बात शुरू हो गई है। इसी बीच सड़क परिवहन मंत्रालय ने रियर सीट बेल्ट के लिए अलार्म सिस्टम स्थापित करने के लिए कार निर्माताओं को इसे अनिवार्य रूप से लगाने के एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को जारी किए है।
इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर सार्वजनिक टिप्पणियों करने के लिए अंतिम तिथि 5 अक्टूबर है। जिसेक बाद सरकार इससे जुड़े नए नियमों को लाएगी।
क्यों लाया जा रहा है यह नियम?
जब मिस्त्री की मौत हुई तो पुलिस अधिकारियों का हवाला देते हुए स्थानीय मीडिया ने बताया था कि पीछे बैठे दोनों यात्रियों की सीट बेल्ट नहीं लगी हुई थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। वहीं, सामने बैठे लोगों ने सीट बेल्ट लगाई थी, जिससे उनकी जान बच सकती। इस वजह से आगे के साथ ही पीछे बैठे लोगों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी करने की बात कही जा रही है।
पहले से मौजूद है नियम
जानकारी के लिए बता दें कि पीछे के बैठे लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाने के नियम पहले से मौजूद थे। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 138 (3) सीएमवीआर 177 एमवी एक्ट के तहत पीछे बैठे यात्रियों को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है और इसे न मानने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगता है।90 प्रतिशत लोगों को नहीं पता है यह नियम
इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाईवे सेफ्टी (IIHS) की रिपोर्ट के मुताबिक, पूरी दुनिया में लगभग 90 प्रतिशत लोगों को नहीं पता है कि यात्रा के दौरान पीछे की सीट पर बैठे लोगों को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। इसी बात की जागरूकता फैलाने के लिए हाल में दिल्ली पुलिस ने इस नियम को तोड़ने वाले लोगों से चालान वसूलना शुरू किया। उस समय ट्रैफिक पुलिस ने कुल 700 लोगों से चालान काटे थे। ये भी पढ़ें-लग्जरी कार के एयरबैग्स भी हो जाएंगे बेकार, अगर नहीं किया ये काम! 10 में से 9 लोग करते हैं ये गलतीसावधान! कार के पीछे की सीट बेल्ट नहीं लगाने पर कटने लगे हैं चालान, जानें कितना देना होगा जुर्माना