DL Rules in Haryana: हरियाणा में लर्निंग लाइसेंस बनवाना आसान, आवेदन के लिए करना होगा बस यह काम
बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है। इसलिए अगर आप 18 साल की उम्र से अधिक हैं और अभी तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना है तो नीचे दिए गए ऑर्टिकल को पूरा पढ़ लें ताकि आपको आवेदन करने में आसानी हो।
By Atul YadavEdited By: Updated: Wed, 16 Nov 2022 07:59 AM (IST)
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। अगर आप हरियाणा (Haryana) में रहते हैं और अभी तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) नहीं बना है तो आप इसके लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑफलाइन आवेदन करने का विकल्प भी होगा। आइये जानते हैं लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे होता है।
अगर भी तक एक भी बार आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना है तो सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा, जिसके महीने भर बाद एक टेस्ट पास करके आपको परमानेंट लाइसेंस मिल जाएगा।
कैसे करें आवेदन
अगर आप हरियाणा से हैं तो आपको इसके लिए हरियाणा के परिवहन विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। जहां पर आपको कई ऑप्शन में से 'लाइसेंस' वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको 'नॉन ट्रांसपोर्ट' वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
'नॉन ट्रांसपोर्ट' ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस जैसे कई विकल्प मिलेंगे, जहां आपको केवल लर्निंग लाइसेंस पर क्लिक करना होगा।
फाइल बनाएं
आवेदक को हरियाणा परिवहन विभाग की साइट पर निर्धारित फॉर्म (S) भरना होगा, जिसके बाद शुल्क भुगतान और सभी आवश्यक दस्तावेज को अटैच करना होगा। इसके बाद फाइल को संबंधित कार्यालय में संबंधित काउंटर पर जमा करना होगा।