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पुलिस ने बाढ़ बचाव कार्य के लिए इस्तेमाल की थी महिंद्रा जीप, अब उसी का कर दिया चालान

मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक वाहन की ऊंचाई पर आफ्टरमार्केट हेडलाइट्स नहीं लगवा सकते।

By Ankit DubeyEdited By: Updated: Thu, 03 Oct 2019 03:36 PM (IST)
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पुलिस ने बाढ़ बचाव कार्य के लिए इस्तेमाल की थी महिंद्रा जीप, अब उसी का कर दिया चालान
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। हमारे देश में मोटर व्हीकल एक्ट में प्रावधान है कि अगर टू-व्हीलर या फोर-व्हीलर में किसी तरह का कोई मोडिफिकेशन होता है तो वह गैरकानूनी है। कुछ चीजों को छोड़कर कारों में शामिल किया गया लगभग हर तरह का फेरबदल या एक्सेसरी कानून की नजर में गैरकानूनी है। साल 2012 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक कानून पारित किया जिसमें कहा गया था कि कार की विंडो पर डार्क ब्लैक फिल्म का इस्तेमाल करना गैरकानूनी है।

ऐसे में अब केरल में एक जीप मालिक उन पुलिसकर्मियों के हत्थे चढ़ गया, जिन्होंने उनका 3,000 रुपये का चालान इस वजह से काट दिया कि उसपर अवैध रूप से मोडिफिकेशन की गई थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी जीप का इस्तेमाल राज्य पुलिस बल ने केरल में आई भीषण बाढ़ से बचाव कार्य के दौरान उन इलाकों में किया था जहां भारी नुकसान हुआ था।

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत महिंद्रा जीप पर 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ध्यान देने वाली बात ये है कि जुर्माना के संबंध में अधिनियम में हालिया संशोधनों में इसका कोई लेना-देना नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, कारों और बाइक पर लगभग हर प्रकार के मोडिफिकेशन को गैरकानूनी माना गया है। इस जीप पर पुलिस द्वारा लगाया गया जुर्माना रंगे हुए ग्लास जिसके साथ चमकदार LED व्हाइट लाइट्स भी टॉप पर लगाई हुई हैं और विंडशील्ड के नीचे भी दोनों ओर लगाई गई हैं।

हमारे कानून के मुताबिक, वाहन की ऊंचाई पर आफ्टरमार्केट हेडलाइट्स नहीं लगवा सकते। इसके अलावा यहां तक कि इतनी ऊंची हाइट पर भी इन लाइट्स को अनुमति नहीं दी जा सकती खासकर तब जब वाहन को शहर में चलाया जा रहा हो।

केवल उन मामलों में रूफ-माउंटेड लाइट्स की अनुमति है, जब कार को फैक्ट्री फिटेड ऐसी रोशनी से सुसज्जित किया जाता है या मालिक को RTO द्वारा पारित संशोधनों और RC में शामिल बदलाव मिलते हैं। इसके अलावा निर्भया केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कार के शीशों पर ब्लैक फिल्म बैन कर दी है और ये अभी भी गैरकानूनी ही है। अब इसमें ये जीप इन दोनों अपराधों को अंजाम देती हुई पाई गई थी, इसलिए इसे इन्हीं कारणों से पुलिस ने जुर्माना लगाया है।

फेसबुक पोस्ट के मुताबिक, केरल में आई भीषण बाढ़ से बचाव अभियान के दौरान पुलिस द्वारा इसी वाहन का इस्तेमाल किया गया था। बता दें, इसी तरह से बाढ़ बचाव अभियान में कई 4x4 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था।

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