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पहले Rs 23000, फिर Rs 32500 और अब Rs 59000 रुपये का कटा चालान, नए नियम ने मचाई खलबली

नया Motor Vehicles Act भारत भर में लागू हो गया है जहां Traffic Rules को तोड़ने पर Traffic Police की तरफ से 50 हजार रुपये से भी ज्यादा का चालान काटा गया है

By Shridhar MishraEdited By: Updated: Wed, 04 Sep 2019 08:09 PM (IST)
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पहले Rs 23000, फिर Rs 32500 और अब Rs 59000 रुपये का कटा चालान, नए नियम ने मचाई खलबली
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। नया Motor Vehicles Act भारत भर में लागू हो गया है और अब इसका असर हर जगह देखने को मिल रहा है। मंगलवार को सबसे पहले खबर आई कि गुरुग्राम में दिल्ली के रहने वाले दिनेश मदान का 23,000 रुपये का चालान कटा है। इसके बाद खबर आई कि 30 साल के मोहम्मद मुश्तकील का 32,500 रुपये का चालान कटा और फिर गुरुग्राम के ट्रैक्टर चालक का 59,000 रुपये का चालान कटा है। दरअसल केंद्र सरकार सड़क हादसों को रोकने के लिए नया Motor Vehicles Act लेकर आई है। इस कानून के तहत ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने पर 10 गुना तक ज्यादा चालान भरना होगा। हम आपको तीनों ही चालान के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस समय पूरे देशभर में सुर्खियां बटोर रहे हैं।

1. स्कूटी चालक का इन वजहों से कटा 23000 रुपये का चालान

  • बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने के लिए- 5000 रुपये का फाइन
  • बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) गाड़ी चलाने के लिए- 5000 रुपये का चालान
  • बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस- 2000 रुपये का चालान
  • एयर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड को तोड़ने के लिए- 10000 रुपये का जुर्माना
  • बिना हेलमेट गाड़ी चलाने के लिए- 1000 रुपये का जुर्माना

चालान की फोटो कॉपी

घटना पर क्या आया बयान?

दिनेश मदान का इस पूरे मामले पर कहना है कि उन्होंने अपने घर से गाड़ी के कागज मंगाए थे, लेकिन तब तक हरियाणा ट्रैफिक पुलिस ने उनका चालान काट दिया। दिनेश मदान का कहना है कि उनके स्कूटर (स्कूटी) की इस समय कुल कीमत ही 15000 रुपये है।

2. ऑटो रिक्शा ड्राइवर का इन वजहों से कटा 32,500 रुपये का चालान

  • बिना ड्राइविंग लाइसेंस- 5000 रुपये
  • बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)- 5000 रुपये
  • बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस- 2000 रुपये
  • एयर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड को तोड़ने पर- 10,000 रुपये
  • सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट- 500 रुपये
  • खतरनाक ड्राइविंग- 5,000 रुपये
  • ट्रैफिक लाइट को तोड़ने पर- 5,000 रुपये
घटना पर क्या आया बयान?

मुश्तकील का इस मामले पर कहना है कि उन्होंने ट्रैफिक पुलिस से 10 मिनट का समय मांगा था ताकी, वो घर से गाड़ी के कागज लेा सकें, लेकिन हरियाणा ट्रैफिक पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी। मुश्तकील पश्चिम बंगाल के रहने वाले है, जो पिछले 15 सालों से यहां रह रहे हैं।

3. ट्रैक्टर ड्राइवर का इन वजहों से कटा 59,000 रुपये का चालान

ट्रैक्टर ड्राइवर रामगोपाल को गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने बिना DL, बिना RC, बिना फिटनेस प्रमाण पत्र, बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, खतरनाक सामान, हाईबीम, ओवरलोडिंग और खतरनाक ड्राईविंग के साथ रेड लाइट जंप करने के लिए 59,000 रुपये का चालान काटा।

चालान की फोटो कॉपी

क्या था मामला?

ट्रैक्टर ड्राइवर रामगोपाल ने रेड लाइट को तोड़ा था, जहां उनके ट्रैक्टर से एक मोटरसाइकिल वाले को टक्कर भी लगी। इसके बाद हरियाणा ट्रैफिक पुलिस ने जब उनसे ट्रैक्टर के कागज मांगे, तब उनके पास कोई भी गाड़ी के कागज नहीं थे।

नोट- कवर फोटो प्रतिकात्मक है