New FASTag Rule: विंडशील्ड पर इस तरह नहीं चिपकाया फास्टैग तो देना पड़ जाएगा डबल टोल, आ गया नया नियम
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किया है। अगर कोई वाहन इस दिशानिर्देश का पालन नहीं करता है तो उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। जिसकी निगरानी टोलप्लाजा पर सीसीटीवी के जरिए रखी जाएगी। इतना ही नहीं उनके खिलाफ कर्रवाही भी की जाएगी। आइए जानते हैं कि इस NHAI ने क्या दिशानिर्देश जारी किया है।
पीटीआई, नई दिल्ली। अब जिन लोगों की गाड़ियों में फास्टैग नहीं लगे होंगे, उनसे टोल प्लाजा पर दोगुना शुल्क वसूला जाएगा। इसको लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की तरफ से दिशानिर्देश जारी किया गया है। आइए जानते हैं कि NHAI की तरफ जारी दिशानिर्देश में क्या कहा गया है।
NHAI ने जारी किया ये दिशानिर्देश
NHAI की तरफ से वडस्क्रीन पर जानबूझकर फास्टैग नहीं लगाने वालों को लेकर दिशानिर्देश जारी किया है। जिसके मुताबिक, वडस्क्रीन पर जानबूझकर फास्टैग नहीं लगाने से टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है। इससे अन्य वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्राधिकरण ने इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है।
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सीसीटीवी से रखी जाएगी निगरानी
एनएचएआइ ने कहा कि सभी टोल प्लाजा पर इस संबंध में जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी और वाहन चालकों को दंड के बारे में सूचित किया जाएगा। जिन वाहनों पर फास्टैग चिपका नहीं होगा, उन वाहनों का रजिस्ट्रेशन नंबर सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से रिकार्ड में दर्ज किया जाएगा।
एजेंसियां सुनिश्चित करें वडशील्ड पर लगे हों फास्टैग
प्राधिकरण ने फास्टैग जारी करने वाले बैंकों और अन्य एजेंसियों से कहा है कि वह यह सुनिश्चित करें कि चालक वडशील्ड पर इसे अच्छी तरह से चिपकाएं। वर्तमान में देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगभग एक हजार टोल प्लाजा हैं, जो 45,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले वाहनों से टोल एकत्र करते हैं। आठ करोड़ से अधिक वाहनों द्वारा फास्टैग का उपयोग करने के चलते इलेक्ट्रानिक टोल संग्रह प्रणाली में क्रांति ला दी है।यह भी पढ़ें- अब Amazon से भी खरीदी जा सकती है Bajaj Pulsar बाइक, यहां जानें स्टेप-बाई-स्टेप प्रोसेस