सिर्फ ये लोग ही कर सकते हैं BH Series नंबर प्लेट के लिए आवेदन, जानिए पात्रता और फायदे
जब भी हम नई गाड़ी खरीदते हैं तो हमें उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है वहीं जब उस गाड़ी को किसी अन्य राज्य में चलाते हैं तो उसके लिए अलग से परमिशन लेना पड़ता है। इसलिए लोगों के सुविधा के लिए भारत सरकार बीएच-सीरीज रेजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लाई है।
By Atul YadavEdited By: Updated: Wed, 23 Mar 2022 08:01 AM (IST)
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। BH Series नंबर प्लेट को लेकर काफी लोग कन्फ्यूज है, इसलिए आपको हम इस नंबर प्लेट से जुड़े सभी जानकारी शेयर करने जा रहे हैं, जिससे आपको भी इस नंबर प्लेट का लाभ मिल सके। अगर एक बार बीएच सीरीज नंबर का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वाहन मालिक किसी भी राज्य में बेफिक्री से अपनी गाड़ी चला सकते हैं, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होती है। इस खबर के माध्यम से आपको सबसे पहले BH Series के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं और इसके फायदे के साथ साथ कैसे आवेदन करना है उसके बारे में बताएंगे।
क्या होता है बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबरबीएच सीरीज नंबर हर आदमी के लिए नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि जब भी हम नई गाड़ी खरीदते हैं तो हमें उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, वहीं जब उस गाड़ी को किसी अन्य राज्य में चलाते हैं तो उसके लिए अलग से परमिशन लेना पड़ता है, जिसके चलते वाहन मालिक हमेशा परेशानी का सामना करते हैं। लोगों को सुविधा के लिए भारत सरकार बीएच-सीरीज रेजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लाई है, जिससे ये समस्या का निवारण होने वाला है।
सिर्फ ये लोग बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन के लिए कर सकते हैं आवेदनसरकार ने पात्रता के लिए एक अलग गाइडलाइन जारी की गई है। बीएच सीरीज नंबर प्लेट एक स्पेशल नंबर प्लेट है, जिसके लिए हर आदमी आवेदन नहीं कर सकता है। इस गाइडलाइन में केवल वही इस नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनकी नौकरी एक से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होती रहती है। जैसे कि सेना के कर्मचारी या अधिकारी, रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय विभाग और निजी या सेमी सरकारी कार्यालय जिनके देश के कम से कम चार प्रांतों में आफिस मौजूद हैं। ऐसे कर्मी अपने वाहनों का बीएच सीरीज में रजिस्ट्रेशन करा सकते है।
ऑनलाइन या ऑफलाइन करें आवेदनबीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के लिए आवेदन करना काफी सरल है। इसके लिए लाभार्थियों को इलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना होगा। अगर टेस्ट में आप पात्र पाए जाते हैं तो उसके बाद आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वाहन पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा, जहां आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा नई गाड़ी खरीदते समय भी आप इसे सीधे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इसके लिए डीलर को वाहन मालिक की ओर से वैन पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्म 20 भरना होगा।