1 अप्रैल 2023 बदल से जाएंगे सेकेंड हैंड कार के नियम, परिवहन मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन
सेकेंड हैंड कारों की खरीद-बिक्री को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अध्याय III में संशोधन किया है। नई अधिसूचना के अनुसार पंजीकृत मालिक और डीलर के बीच वाहन की डिलीवरी के सभी पहलुओं के बीच सहमति होनी चाहिए।
By Atul YadavEdited By: Atul YadavUpdated: Wed, 28 Dec 2022 03:04 PM (IST)
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। सेकेंड हैंड गाड़ियों को लेकर होने वाली धांधली पर लगाम लगाने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक बड़ा ऐलान किया है। मंत्रालय ने बुधवार को सेकेंड हैंड कार खरीदने और बचने वाले डीलरों की प्रामाणिकता की पहचान करने के लिए एक नया नियम पेश किया है। सरकार ने डीलरों की सही पहचान के लिए एक विशेष सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला किया है।
भारत में प्री-ओन्ड कारों का बाजार धीरे-धीरे जोर पकड़ रहा है। हाल के वर्षों में ऑनलाइन मार्केटप्लेस के आने से सेकेंड हैंड कार बाजार में अच्छी-खासी ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि, इसमें कई धांधलियों की शिकायतें भी पिछले कई सालों से आती रही हैं, जिसपर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है।