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भारत में किस तरह बनता है Driving License, क्‍या है Renew की Step By Step Guide, जानें डिटेल

देश में हर महीने बड़ी संख्‍या में Driving License के लिए आवेदन बनवाए जाते हैं। लेकिन ज्‍यादातर लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जरूरी और सही जानकारी नहीं होती है जिससे लाइसेंस बनवाते समय परेशानी भी होती है। लाइसेंस बनवाने के लिए क्‍या Process होती है और बिना परेशानी इसे किस तरह Renew करवाया (Driving License Renewal Details) जा सकता है। आइए जानते हैं।

By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel Updated: Wed, 22 May 2024 05:00 PM (IST)
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Driving License बनवाने और Renew करवाने के लिए अपनाएं यह तरीका।
ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की ओर से देश भर में Driving License बनवाने की प्रक्रिया को लगातार आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जल्‍द ही नए नियमों को भी लागू कर दिया जाएगा। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ऑनलाइन तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाया और Renew करवाया जा सकता है।

Online है आवेदन प्रक्रिया

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने देशभर में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया हुआ है। सरकार की Parivahan वेबसाइट के जरिए किसी भी राज्‍य के व्‍यक्ति अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन बनवा या Renew करवा सकता है। लेकिन इसके लिए चरणबद्ध प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है।

कैसे करें आवेदन

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले Parivahan वेबसाइट के लिंक को ओपन करना होता है। इसके बाद पेज पर लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं में सबसे पहले ड्राइवर और लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग स्‍कूल, ऑनलाइन टेस्‍ट और अपाइंटमेंट के अलावा अन्‍य सेवाओं को उपयोग किया जा सकता है। यहां पर लाइसेंस बनवाने वाले बटन को प्रेस करने के बाद नया विंडो खुल जाता है। यह नया विंडो परिवहन के साथ सारथी सर्विस के साथ ओपन होता है, जिसमें देश के सभी राज्‍य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम सामने आते हैं। इसके बाद कॉन्‍टेक्‍टलेस लाइसेंस सर्विस का पेज सामने आता है। इस पेज पर ही कुल 15 तरह की सेवाओं की सुविधा को लिया जा सकता है।

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Contactless Service में करें चुनाव

कॉन्‍टेक्‍टलेस सर्विस में कुल 15 तरह की सेवाओं में से एक को चुनना होता है। जिसमें लर्नर लाइसेंस जारी करने, डुप्‍लीकेट डीएल जारी करने, पता बदलने, मोबाइल नंबर अपडेट करने, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्‍यू करवाने, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, कमर्शियल लाइसेंस को रिन्‍यू और डुप्‍लीकेट लाइसेंस जारी करने जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

लर्निंग और स्‍थाई लाइसेंस के लिए आवेदन

इन सुविधाओं में से लर्निंग लाइसेंस के बटन को क्लिक करने के बाद नई विंडो खुल जाती है। जिसमें पूरी प्रक्रिया की जानकारी को दिया जाता है। इसमें बताया गया है कि सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस के लिए एप्‍लीकेशन को पूरी तरह से भरा जाए, इसके बाद फोटो और सिग्‍नेचर को अपलोड करना होता है। अगर ई-केवाईसी आधार से होती है तो सिर्फ सिग्‍नेचर को ही अपलोड करना पड़ता है। इसके बाद जरूरी डॉक्‍यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ता है। फिर फीस जमा करनी होती है। जिसके बाद फीस पेमेंट को वेरिफाई किया जाता है और रसीद का प्रिंट निकाला जा सकता है। इसके बाद लर्निंग लाइसेंस के लिए स्‍लॉट को बुुक करना होता है।

ड्राइविंग लाइसेंस को ऐसे करवाएं रिन्‍यू

अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगले कुछ महीने में एक्‍सपायर होने वाला है, तो उसे रिन्‍यू करवाना जरूरी होता है। रिन्‍यू करवाने के लिए भी इसी वेबसाइट पर डीएल रिन्‍यूअल (Driving license renew in India) का विकल्‍प दिया जाता है। एक बार इस विकल्‍प पर क्लिक किया जाए तो नया पेज खुल जाता है। नए पेज में कुछ ज्‍यादा जानकारी को देना होता है। साथ ही फॉर्म को भी भरना होता है। जरूरी डॉक्‍यूमेंट्स, फोटो सिग्‍नेचर और फीस देने के बाद टेस्‍ट का स्‍लॉट बुक किया जा सकता है और इसी तरह से रिन्‍यू (Licence Renewal Process) करवाया जा सकता है।

किन डॉक्‍यूमेंट्स की होती है जरूरत

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्‍यू करवाने और बनवाने के लिए कुछ डॉक्‍यूमेंट्स की जरूरत होती है। इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट, फॉर्म1 और 1ए, स्‍कैन फोटो और सिग्‍नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट जैसे कागजातों के साथ ही पेमेंट करने के लिए यूपीआई, डे‍बिट या क्रेडिट कार्ड की जरूरत होती है।

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