Toll Tax Exemption: किस कैटेगरी के लोगों को नहीं देना पड़ता टोल, सरकार से मिलती है 100 फीसदी की छूट
देश में हाइवे और एक्सप्रेस वे का उपयोग करने पर हर तरह के वाहनों को टैक्स देना होता है। लेकिन कुछ खास कैटेगरी के लोगों को किसी भी तरह का टोल नहीं देना पड़ता। सरकार की ओर से ऐसी कैटेगरी के लोगों को टोल टैक्स से 100 फीसदी की छूट दी जाती है। किस कैटेगरी के लोगों को Toll Tax Exemption की सुविधा दी जाती है। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस वे की संख्या लगातार बढ़ रही है। इन पर वाहनों को सफर करने के लिए Toll Tax देना होता है। लेकिन देश में कुछ चुनिंदा कैटेगरी के लोगों को टोल टैक्स पर 100 फीसदी की छूट दी जाती है। किस किस कैटेगरी के लोगों को Toll Tax Exemption की सुविधा दी जाती है। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं।
महंगा हुआ सफर
भारत के सभी नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस वे पर सफर करना 3 June 2024 से महंगा हो गया है। NHAI की ओर से देशभर के नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस वे पर सभी कैटेगरी के वाहनों के लिए टोल टैक्स में करीब पांच फीसदी तक की बढ़ोतरी (Toll Tax Rate Hike) कर दी है। पहले इस बढ़ोतरी को 1 April 2024 से लागू किया जाना था, लेकिन आम चुनाव और आचार संहिता के कारण इसे टाल दिया गया था।
NHAI वसूल करती है Toll Tax
भारत में लगातार एक्सप्रेस वे और नेशनल हाइवे की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। बेहतर सड़कें होने के कारण बड़ी संख्या में लोग भी अपने वाहनों से लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। लेकिन सरकार की ओर से NHAI को इस तरह के हाइवे और एक्सप्रेस वे पर टोल वसूलने का काम दिया गया है।यह भी पढ़ें- Driving License: क्या ड्राइविंग स्कूल से सर्टिफिकेट के बाद Test से मिलेगी छूट, केंद्र सरकार ने दी अहम जानकारी
मिलती है 100 फीसदी की छूट
वैसे तो हर तरह के वाहन जिसमें निजी यात्री वाहन, हल्के कमर्शियल वाहन, भारी कर्मशियल वाहनों को नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस का उपयोग करने पर टोल टैक्स देना होता है। लेकिन कुछ खास कैटेगरी के लोगों को इसमें छूट दी जाती है। केंद्र सरकार की ओर से इन लोगों को नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस वे का उपयोग करने पर 100 फीसदी की छूट मिलती है।किसे नहीं देना होता Toll Tax
देशभर में किसी भी हाइवे और एक्सप्रेस वे पर जिन लोगों को टोल टैक्स देने से छूट मिलती है उनमें देश के राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायमूर्ति, राज्यपाल, उप-राज्यपाल, संघ के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति, राज्य विधान सभा के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश और अन्य न्यायधीश, राज्यों के मंत्री, सांसद, भारत सरकार के सचिव, राज्य सभा और लोक सभा के सचिव, राज्यों की विधान सभा और विधान परिषद के सदस्य और सरकारी दौरे पर आए उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति शामिल हैं।