Noida ट्रैफिक पुलिस ने दी चेतावनी, नाबालिगों को न दें Car और Bike, नहीं तो दर्ज होगा मुकदमा
उत्तर प्रदेश के नोएडा में ट्रैफिक पुलिस की ओर से लोगों को चेतावनी दी गई है। पुलिस ने कहा है कि अगर आप अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने देते हैं तो बच्चों के साथ ही उनके माता-पिता पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। Noida Traffic Police की ओर से सोशल मीडिया पर क्या जानकारी (Traffic Advisory Noida) दी गई है। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली से सटे Noida में Traffic Police की ओर से लोगों को जानकारी दी गई है कि वह अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें। ऐसा करने के कारण पुलिस की ओर से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर और क्या जानकारी दी है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
हादसे कम करने की कोशिश
Noida Traffic Police की ओर से लगातार हादसों को कम करने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में ट्रैफिक पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई है कि नोएडा में कोई भी व्यक्ति अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दे।
शुरू किया अभियान
ट्रैफिक पुलिस ने बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने के साथ ही नाबालिगों के वाहन चलाने के खिलाफ अभियान को शुरू भी कर दिया है। सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी के मुताबिक ऐसे वाहनों को रोककर पुलिस की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है।यह भी पढ़ें- Compact SUV: जुलाई 2024 में Tata की सबसे सस्ती SUV हुई सबसे ज्यादा बिक्री, जानें टॉप-5 में कौन हुआ शामिल
कितनी है सजा
नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया एक पोस्ट की है। जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाते पाए जाने पर कितनी सजा या जुर्माना किया जा सकता है, इसकी जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग के वाहन चलाने पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। इसके अलावा 12 महीनों के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपात्र भी घोषित किया जा सकता है। इसके साथ ही अभिभावक, संरक्षक और वाहन स्वामी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के तहत मुकदमा भी किया जा सकता है।