ट्रैफिक नियम तोड़ने के बाद नहीं भरते चालान तो हो जाओ सावधान, दिल्ली से सटे शहर में Traffic Police कर रही वाहन जब्त
भारत में हर रोज बड़ी संख्या में वाहन चालक ट्रैफिक नियमों को तोड़ देते हैं। जिसके बाद कुछ लोग चालान भरते हैं और कुछ लोग ऐसा करना जरूरी नहीं समझते। लेकिन अब चालान न भरने वालों के खिलाफ दिल्ली से सटे शहर की Traffic Police कार्रवाई कर रही है और वाहन जब्त कर रही है। किस शहर में ऐसा किया जा रहा है। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने सोचा है कि पेंडिंग पड़े चालान न भरने पर आपका वाहन भी जब्त किया जा सकता है। अगर नहीं तो सावधान हो जाएं। दिल्ली से सटे एक बड़े शहर में Traffic Police की ओर से ऐसा किया जा रहा है। किस शहर में पुलिस वाहनों को जब्त कर रही है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
किस शहर में हो रही कार्रवाई
दिल्ली एनसीआर के बड़े शहर गुरूग्राम में Traffic Police की ओर से कार्रवाई करते हुए पुलिस वाहनों को जब्त कर रही है। पुलिस की ओर से उन वाहनों को जब्त किया जा रहा है, जिन पर लंबे समय से चालान पेंडिंग चल रहे हैं।
कितने वाहनों पर हुई कार्रवाई
यातायात पुलिस ने शहर में कार्रवाई करते हुए जुर्माना राशि न भरने वाले ऐसे 19 वाहनों को जब्त किया है। खास बात यह है कि पुलिस की ओर से यह कार्रवाई सिर्फ 10 दिनों में की गई है, लेकिन अभी भी यह कार्रवाई जारी है। पुलिस की ओर से ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने एक साल या इससे ज्यादा समय पहले जारी किए गए चालान को अभी तक नहीं भरा है। पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा के निर्देश के बाद यह कार्रवाई की गई है।
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कितने चालान हुए जारी
जानकारी के मुताबिक पुलिस की ओर से अब तक 100 से ज्यादा वाहनों के चालान जारी किए गए हैं और जब्त किए गए वाहनों को सेक्टर-29 और राजीव चौक पर खड़ा किया गया है। जब्त किए गए 19 वाहनों में से 13 ऑटो और छह मोटरसाइकिल भी शामिल हैं।
तीन वाहनों पर सबसे ज्यादा चालान
पुलिस की ओर से जिन वाहनों के लिए कार्रवाई की गई है, उनके खिलाफ सबसे ज्यादा चालान हैं। जानकारी के मुताबिक एक ऑटो पर 289, दूसरे ऑटो पर 269, तीसरे ऑटो पर 195 चालान हैं। इनके साथ ही एक बाइक पर भी 195 चालान जारी हो चुके हैं।
क्या है चालान भरने की अवधि
गुरूग्राम पुलिस में ट्रैफिक हेडर्क्वाटर में एसीपी सुखबीर सिंह ने बताया कि अगर किसी वाहन पर चालान जारी किया जाता है तो वाहन मालिक को तुरंंत चालान भरना चाहिए। लेकिन पुलिस की ओर से यह सुविधा दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने वाहन का चालान तीन महीने तक पुलिस के पास जमा करवा सकता है। तीन महीने पूरे होने के बाद पुलिस की ओर से ऐसे चालान वर्चुअल कोर्ट में भेज दिए जाते हैं।
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