बिना हेलमेट और सीट बेल्ट गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं, इस राज्य में 1 जून से होगी सख्ती
परिवहन आयुक्त-सह-सचिव राज यादव ने कहा कि दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने और सभी सड़क उपयोगकर्ताओं की भलाई की रक्षा के लिए यह आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि सीट बेल्ट पहनना हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) परिवहन वाहनों (टैक्सी और वाणिज्यिक) और गैर-परिवहन वाहनों (निजी और सरकारी) के लिए लागू होगा। आइए पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।
पीटीआई, नई दिल्ली। बुधवार को जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, सिक्किम सरकार ने 1 जून से राज्य में वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट का उपयोग करना और मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है।
सिक्किम में सख्ती
परिवहन आयुक्त-सह-सचिव राज यादव ने कहा कि दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने और सभी सड़क उपयोगकर्ताओं की भलाई की रक्षा के लिए यह आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि जो कोई भी सुरक्षा बेल्ट पहने बिना मोटर वाहन चलाता है या सीट बेल्ट नहीं पहने यात्रियों को ले जाता है, वह केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 194 बी (1) के तहत दंडनीय होगा।
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उन्होंने कहा कि सीट बेल्ट पहनना हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी), परिवहन वाहनों (टैक्सी और वाणिज्यिक) और गैर-परिवहन वाहनों (निजी और सरकारी) के लिए लागू होगा। इसी तरह, दोपहिया वाहन चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सीएमवी अधिनियम 1988 की धारा 129 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप सुरक्षात्मक हेडगियर पहनना होगा।