NGT के जुर्माने पर Volkswagen Group India ने दी चुनौती, कहा - सुप्रीम कोर्ट में होगा फैसला
Volkswagen ग्रुप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष माननीय NGT के आदेश को चुनौती देगा
By Ankit DubeyEdited By: Updated: Fri, 08 Mar 2019 08:25 AM (IST)
नई दिल्ली (ऑटो डेस्क)। जर्मनी की कार निर्माता कंपनी Volkswagen Group पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने देश में बिकने डीजल कारों में उत्सर्जन छिपाने वाले उपकरण का इस्तेमाल कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के कारण 500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। ऐसे में अब भारत की Volkswagen ग्रुप ने NGT के इस जुर्माने को चुनौती दी है।
Volkswagen Group India के प्रवक्ता ने कहा, "भारत में Volkswagen ग्रुप ने दोहराया है कि समूह की सभी कारें भारत में परिभाषित उत्सर्जन मानदंड़ों के अनुरूप हैं। ग्रुप माननीय NGT के आदेश की कापी का इंतजार करता है। अब Volkswagen ग्रुप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष माननीय NGT के आदेश को चुनौती देगा।"संयुक्त दल ने दिल्ली में अत्यधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन से लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने को लेकर 171.34 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का सुझाव दिया था। NGT में एक शिक्षक ऐलावदी एवं कुछ अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। इन याचिकाओं में उत्सर्जन संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर फॉक्सवैगन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।
दिसंबर 2015 में फॉक्सवैगन इंडिया ने ARAI द्वारा कुछ मॉडलों पर परीक्षण किए जाने के बाद उत्सर्जन सॉफ्टवेयर को ठीक करने के लिए भारत में 3,23,700 वाहनों को वापस बुलाने की घोषणा की और पाया कि उनका ऑन-रोड उत्सर्जन लागू BS-IV मानदंडों के 1.1 गुना से 2.6 गुना अधिक था।