पुरानी कार का भी होता हैं BH सीरीज रजिस्ट्रेशन, अन्य राज्यों में जाने पर नहीं देना होगा टैक्स
BH Series Registration Plate अगर एक बार बीएच सीरीज नंबर का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वाहन मालिक किसी भी राज्य में बेफिक्री से अपनी गाड़ी चला सकते हैं उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होती है।
By Atul YadavEdited By: Updated: Mon, 07 Nov 2022 03:01 PM (IST)
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। बीएच सीरीज नंबर प्लेट एक स्पेशल नंबर प्लेट है। जिस भी गाड़ी में यह नंबर प्लेट लगा हुआ होता है उस गाड़ी से आप किसी भी राज्य में सफर कर सकते हैं, यहां तक की अगर आप किसी नए राज्य में शिफ्ट भी हो रहे हैं तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छी बात यह है कि बीएच सीरीज नंबर प्लेट का रजिस्ट्रेशन नई और पुराने वाहन मालिक दोनों कर सकते हैं। आइये जानते हैं इस नंबर प्लेट को पाने के लिए कैसे करते हैं आवेदन।
केवल ऐसे लोगों को मिलता है ये नंबर प्लेट
बीएच सीरीज नंबर प्लेट कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलता है। इसकी पात्रता के लिए सरकार ने एक अलग गाइडलाइन जारी की है। BH सीरीज नंबर प्लेट प्राप्त करने वाले लोगों में से सेना के कर्मचारी, सेना के अधिकारी, केंद्रीय विभाग, रक्षा मंत्रालय, अर्ध सरकारी कर्मचारी और वो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले लोग शामिल हैं, जिनका कार्यालय 4 राज्यों से अधिक हो।ऐसे करें आवेदन
बीएच सीरीज नंबर प्लेट के लिए आवेदन करना बेहद आसान है। अगर आप ऊपर बताए गए पात्रता में आते हैं तो आपको एक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वाहन पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा, जहां आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो आप डीलर स्तर पर भी इस रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए आवेदन कर सकते हैं।मतलब यह कि अगर आप ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना चाहते हैं तो आपको वैन पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्म 20 भरना होगा और रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना होगा। महज कुछ दिन की प्रक्रिया के बाद आपको बीएच सीरीज नंबर प्लेट मिल जाएगा। उसके बाद आप बेफिक्री से पूरी भारत में कहीं भी घूम सकते हैं।
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