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अपनी पुरानी गाड़ी को करवाने जा रहे हैं स्क्रैप? RTO ऑफिस में जमा करने होंगे ये डॉक्यूमेंट्स

car scrapping process in India अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करवाने के लिए वाहन मालिक को एक हलफनामा देना होगा जिसमें मेंशन किया गया हो कि वाहन पर बैंक ऋण बीमा दावा या ट्रैफिक चालान या अदालती मामले लंबित नहीं हैं। हलफनामे में यह भी लिखा होना चाहिए कि कार किसी भी चोरी में शामिल नहीं थी। (जागरण फाइल फोटो)

By Atul YadavEdited By: Atul YadavUpdated: Fri, 08 Sep 2023 10:01 AM (IST)
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Vehicle Scrappage policy and RTO process India
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। अगर आपकी गाड़ी काफी पुरानी हो गई है और वह सड़कों पर चलने योग्य नहीं है तो उसको कबाड़ में तब्दील (स्क्रैप) करवा सकते हैं। स्क्रैप करवाने से आपको सरकार द्वारा भारी छूट मिलती है। हालांकि, इसके लिए आपको RTO के नियम के बारे में पता होना चाहिए। इस खबर के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कार स्क्रैप प्रॉसेस के बारे में।

RTO rules for scrapping cars in India

  • वाहन मालिक को संबंधित आरटीओ ऑफिस में कार की स्क्रैपिंग करवाने के लिए लेटर लिखना होगा।
  • वाहन मालिक को एक हलफनामा देना होगा जिसमें कहा गया हो कि वाहन पर बैंक ऋण, बीमा दावा या ट्रैफिक चालान या अदालती मामले लंबित नहीं हैं। हलफनामे में यह भी लिखा होना चाहिए कि कार किसी भी चोरी में शामिल नहीं थी।
  • वाहन मालिक को वाहन के मूल दस्तावेज सरेंडर करने होंगे और कार को स्क्रैप करने के बाद VIN प्लेट काट दी जाती है। आरटीओ भविष्य में संदर्भ के लिए दस्तावेजों और वीआईएन प्लेट को अपने पास रखेगा।
  • पूरे पते के साथ लेटरहेड पर स्क्रैप यार्ड या सुविधा की पुष्टि आवश्यक है, और स्क्रैप किए गए वाहन की तस्वीरें भी आरटीओ को जमा करनी होंगी।

मिलेगें ये फायदे

अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आप भी इस नीति का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको ढेरों लाभ मिलेंगे। पुराने वाहन को स्क्रैप कराकर खरीदे जाने वाले नए वाहन के पंजीकरण पर अब छूट मिलेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले साल नए वाहन के मोटर यान कर में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया था। पिछले साल नवंबर 2022 में विभागीय प्रमुख सचिव एल. वेंकटेश्वर लू की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया था कि निजी वाहनों को स्क्रैप कराकर उनकी जगह नया वाहन खरीदने पर पंजीकरण के समय लगने वाले टैक्स में 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी प्रकार व्यावसायिक वाहनों के मामले में 10 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।