किस राज्य के नेशनल हाइवे पर सफर करते हुए मिलते हैं सबसे ज्यादा टोल, सरकार ने संसद में दी जानकारी
भारत में लगातार नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस वे का विस्तार किया जा रहा है जिससे सड़कों की स्थिति बेहतर हो रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की ओर से संसद में जानकारी दी गई है कि देशभर में नेशनल हाइवे पर कितने टोल हैं। साथ ही इसकी जानकारी भी दी गई है कि किस राज्य में टोल बूथ की कितनी संख्या है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस वे का उपयोग करने पर किसी भी गाड़ी को टोल टैक्स देना होता है। इसके लिए कुछ दूरी पर टोल प्लाजा बनाए जाते हैं। देशभर में कितने टोल प्लाजा काम कर रहे हैं। किस राज्य में सबसे ज्यादा और किस राज्य में सबसे कम हैं। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
देश में कुल 983 टोल प्लाजा हैं फंक्शनल
भारत में कई हजार किलोमीटर के नेशनल हाइवे बनाए गए हैं। जिनपर चलने वाले वाहनों से टोल टैक्स वसूल किया जाता है। बजट सत्र के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक सवाल के जवाब में जानकारी दी है कि देशभर में कुल 983 टोल प्लाजा कार्यरत हैं।
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राजस्थान में सबसे ज्यादा हैं टोल प्लाजा
सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा कार्यरत टोल प्लाजा राजस्थान में हैं। राजस्थान में इनकी संख्या 142 है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। यूपी में इनकी संख्या 102 है और 86 टोल प्लाजा मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं। दिल्ली से सटे हरियाणा में 37 टोल प्लाजा हैं वहीं दिल्ली और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर इनकी संख्या 51 है।
हिमाचल और जम्मू कश्मीर में सबसे कम संख्या
सबसे कम कार्यरत टोल प्लाजा वाले राज्यों में हिमाचल और जम्मू कश्मीर सबसे आगे हैं। इन दोनों ही राज्यों में सिर्फ पांच टोल प्लाजा हैं। इनके अलावा केरल में नौ, उत्तराखंड में 11, नॉर्थ-ईस्ट में 13, झारखंड में 15, छत्तीसगढ़ में 23, ओडिशा में 27, पश्चिम बंगाल में 29 तेलंगाना और बिहार में 33, पंजाब में 39, गुजरात में 46 टोल प्लाजा कार्यरत हैं।दो प्लाजा के बीच 60 किलोमीटर की दूरी
सरकार की ओर से इस बात की जानकारी भी दी गई है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 के अनुसार स्थापित किए जाते हैं। यह टोल प्लाजा यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के उसी खंड पर और उसी दिशा में कोई अन्य टोल प्लाजा साठ किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि जहां निष्पादन प्राधिकारी आवश्यक समझे।
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