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दिल्ली में क्यों Uber, Ola, Rapido बाइक टैक्सी को किया गया बंद? जानें इस पर क्या है नया अपडेट

एक आधिकारिक बयान के अनुसार ये प्रावधान दिल्ली ईवी नीति 2020 के अनुरूप हैं।राज्य में कैब एग्रीगेटर्स के साथ-साथ डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को विनियमित करने के लिए मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना 2023 का एक मसौदा दिल्ली के उपराज्यपाल को भेजा गया है। (जागरण फोटो)

By Atul YadavEdited By: Atul YadavUpdated: Fri, 12 May 2023 10:25 AM (IST)
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इस स्कीम के तहत दिल्ली की सड़कों पर फिर से दौड़ेगी Uber, Ola, Rapido बाइक टैक्सी
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। फरवरी 2023 में बाइक टैक्सियों को दिल्ली में बैन कर दिया गया था, जिसके चलते बहुत से यूजर्स प्रभावित हुए थे। बाइक टैक्सी अन्य टैक्सियों की तुलना में काफी सस्ती पड़ती हैं इसलिए लोग इसे काफी पसंद करते थे। लेकिन फरवरी में बैन के बाद लोगों का मन उदास हो गया था। सरकार ने इसपर बैन इसलिए लगाया था, क्योंकि बाइक टैक्सी को कानूनी दर्जा नहीं मिला था। हालांकि अब दिल्ली में फिर से बाइक टैक्सी शुरू हो गई है, क्योंकि सरकार ने एक नई स्कीम केल तहत इसे कानूनी दर्जा दे दी है।

नई मोटर वाहन एग्रीगेटर स्कीम 2023

नई मोटर वाहन एग्रीगेटर स्कीम 2023 को दिल्ली सरकार ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस स्कीम के तहत निजी कंपनियां भी बतौर कैब एग्रीगेटर अपनी मोटरसाइकिलों को ओला, ऊबर, रैपिडो में चला सकते हैं। बाइक टैक्सी को कानूनी दर्जा देकर ऐप-आधारित कैब एग्रीगेटर्स को राहत की पेशकश की गई है। हालांकि इसमें भी एक नियम बनाया गया है।

केवल ईवी यूजर्स ले सकते हैं लाभ?

यह योजना सुनिश्चित करती है कि दिल्ली में सभी बाइक टैक्सी और दोपहिया किराए पर लेने की सेवाएं केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के माध्यम से होंगी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार ये प्रावधान दिल्ली ईवी नीति 2020 के अनुरूप हैं।राज्य में कैब एग्रीगेटर्स के साथ-साथ डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को विनियमित करने के लिए मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना 2023 का एक मसौदा दिल्ली के उपराज्यपाल को भेजा गया है।

इसके बाद मसौदे को परिवहन विभाग की ओर से जनता के फीडबैक और टिप्पणियों के लिए रखा जाएगा, जिसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

वाहन पंजीकरण के गलत प्रयोग करने पर होता है ये नुकसान

कथित उपयोग वाहनों की पंजीकरण शर्तों का एक उल्लंघन है, जोकि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुभाग 192 के तहत दंडनीय है, जिसमें पहली बार अपराध करने पर 5000 रुपये का दंड है तथा दूसरे एवं आगे अपराध करने पर वाहन को जब्त करने के अलावा 10000 के दंड सहित एक वर्ष तक कारावास हो सकता है।