Red Light जम्प करने पर भरना पड़ता है इतना चालान, जानिए आपके राज्य में कितना फाइन
वाहन चलाते समय रेड लाइट का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को स्थानीय यातायात पुलिस द्वारा तुरंत चालान जारी किया जा सकता है। चालान होने के 60 दिन के अंदर अपराधी के पास ऑनलाइन या ऑफलाइन भुगतान करने का समय होता है। भारत में लाल बत्ती का उल्लंघन करने पर चालान का भुगतान ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड से किया जा सकता है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर आता है। देश में होने वाले रोड एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने में कोताही बरतते हैं। आइए, जान लेते हैं कि भारतीय सड़कों पर रेड लाइट क्रॉस करने पर कितना दंड दिया जा सकता है।
रेड लाइड जंप का कितना चालान?
वाहन चलाते समय रेड लाइट का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को स्थानीय यातायात पुलिस द्वारा तुरंत चालान जारी किया जा सकता है। चालान होने के 60 दिन के अंदर अपराधी के पास ऑनलाइन या ऑफलाइन भुगतान करने का समय होता है। भारत में रेड लाइट क्रॉस करने पर पहले जुर्माना 100 से 300 रुपये था, लेकिन मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के बाद इसे बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। हालांकि, अलग-अलग राज्यों में ये राशि बदल जाती है। अपे राज्य का फाइन जानने के लिए नीचे दी गई तालिका देखें-
कैसे करें चालान का भुगतान?
भारत में लाल बत्ती का उल्लंघन करने पर चालान का भुगतान ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड से किया जा सकता है। आइए, इन तरीकों के बारे में जान लेते हैं-
ऑनलाइन मोड
- राज्य परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
- चालान या ट्रैफिक उल्लंघन भुगतान टैब पर क्लिक करें।
- चालान नंबर या वाहन नंबर दर्ज करें।
- विवरण की जांच करें और भुगतान करने के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड चुनें।
- भुगतान करें और संदर्भ के लिए रसीद प्रिंट करें।
ऑफलाइन मोड
- अपने क्षेत्र के स्थानीय ट्रैफिक पुलिस स्टेशन पर जाएं।
- भुगतान विभाग में जाएं और चालान का विवरण पूछें।
- चालान का भुगतान नकद, कार्ड या अन्य स्रोतों से करें।
- रसीद लें और इसे आगे के संदर्भ के अपने पास रख लें।
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