Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

हाइवे पर 20 KM तक आवाजाही पर नहीं देना होगा Toll Tax, नितिन गडकरी ने दी खुशखबरी

सड़क परिवहन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों में संशोध किया है। जिसके तबत अब लोगों को रोजाना 20 किमी तक हाइवे या एक्सप्रेसवे पर चलने के लिए किसी तरह का टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे उन लोगों को काफी फायदा होगा जो रोजाना किसी न किसी काम से हाईवे या एक्सप्रेसवे पर उतरना पड़ता है और उनका घर टोल प्लाजा के आसपास है।

By Agency Edited By: Mrityunjay Chaudhary Updated: Tue, 10 Sep 2024 07:31 PM (IST)
Hero Image
हाइवे पर नहीं देना होगा टोल टैक्‍स।

नई दिल्ली, पीटीआई। केंद्र सरकार हाईवे और एक्सप्रेसवे पर जितनी दूरी, उतना टोल नीति पर एक कदम और आगे बढ़ गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) का इस्तेमाल करने वाले निजी वाहन मालिकों से हाईवे और एक्सप्रेसवे पर 20 किलोमीटर तक की यात्रा पर प्रतिदिन कोई टोल नहीं लिया जाएगा।

20 किमी तक फ्री हुई आवाजाही

मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 में संशोधन किया है।संशोधित नियमों के तहत अब जीएनएसएस का इस्तेमाल करने वाले निजी वाहनों से 20 किलोमीटर के बाद की वास्तविक यात्रा के लिए टोल टैक्स लिया जाएगा।

यह भी पढ़ें- स्वच्छ परिवहन साधनों पर फोकस करे ऑटो उद्योग: पीएम मोदी

इन लोगों को मिलेगा फायदा

मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम आधारित उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के तहत राष्ट्रीय परमिट वाले वाहन के अलावा अन्य वाहन के चालक, मालिक या प्रभारी व्यक्ति से राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग के उपयोग पर एक दिन में प्रत्येक दिशा में 20 किलोमीटर की यात्रा तक शून्य-उपयोगकर्ता शुल्क लगाया जाएगा।

जीएनएसएस पर बेस्ड होंगे टोल प्लाजा

मंत्रालय ने इसी वर्ष जुलाई में कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर जीएनएसएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली लागू करने का फैसला किया था। इसी वर्ष जून में इस शुल्क संग्रह प्रणाली को व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैश्विक आवेदन भी मांगे गए थे।

यह भी पढ़ें- वाहनों से क्यों निकलता है काला-सफेद या नीला धुआं, किस धुएं का क्या मतलब?