अब वोटर आईडी कार्ड के बिना भी कर सकेंगे मतदान, वोटिंग के लिए इन 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों का भी कर सकते हैं इस्तेमाल
Lok Sabha Election लोकसभा चुनाव में वोट कार्ड न होने की स्थिति में भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। वोटर आईडी से इतर चुनाव आयोग द्वारा 12 अन्य पहचान पत्रों की लिस्ट जारी की गई है। जिन मतदाताओं के पास फोटो मतदाता पहचान पत्र नहीं है। ऐसे मतदाताओं को मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा कई वैकल्पिक पहचान पत्र से मतदान करने की सुविधा दी गई है।
संसू, सिकटी (अररिया)। सीमावर्ती क्षेत्र अररिया लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में सात मई को मतदान होना है। भयमुक्त व शांतिपूर्ण मतदान को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इधर मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो युक्त वोटर आईकार्ड की आवश्यकता होगी।
चुनाव आयोग दे रहा वैकल्पिक पहचान पत्र की सुविधा
लेकिन, यदि किसी मतदाता के पास वोटर आईडी नहीं है तो भी वह मतदान के लिए अन्य पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
जानकारी के अनुसार, वोटर आईडी से इतर चुनाव आयोग द्वारा 12 अन्य पहचान पत्रों की लिस्ट जारी की गई है। जिन मतदाताओं के पास फोटो मतदाता पहचान पत्र नहीं है।
ऐसे मतदाताओं को मतदान करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कई वैकल्पिक पहचान पत्र से मतदान करने की सुविधा दी गई है।इसके लिए मतदाताओं को जागरूक भी किया गया है। सभी को मतदान में शत-प्रतिशत भागीदारी निभाने की बात कही जा रही है।
हर वर्ग के लोगों से जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं, वे मतदान के दिन जाकर अपने-अपने बूथों पर वोट जरूर डालें। इसे लेकर मतदाताओं को जागरूक किया गया है। ताकि मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो।
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जानकारी के अनुसार मतदान के लिए 12 विकल्प दिए गए है। इनमें मतदाता पहचान पत्र के अलावा-- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- मनरेगा जाॅब कार्ड
- पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित)
- पासपोर्ट
- पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी)
- फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र (केन्द्र/राज्य सरकार/ सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी)
- सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी) में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदान किया जा सकता है।