आर्थिक रूप से कमजोर पांच परिवारों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष बचाई गई जान
- जरूरतमंदों को यह योजना साबित हो रहा वरदान - गरीब परिवारों के लिए संचालित है योजना
By JagranEdited By: Updated: Tue, 28 Jun 2022 12:24 AM (IST)
- जरूरतमंदों को यह योजना साबित हो रहा वरदान
- गरीब परिवारों के लिए संचालित है योजना जागरण संवाददाता, अररिया : मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस योजना से इस वर्ष पांच गरीब रोगियों की जांच बचाई गई।
आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को योजना का लाभ मिलता है। एक लाख से कम सालाना आय वाले लोगों योजना का लाभ मिलता है। योजना के तहत 20 हजार से पांच लाख रुपये तक आर्थिक मदद का प्रावधान है। इन्हें मिला योजना का लाभ :
सीएस विधानचंद्र सिंह ने बताया कि गरीब परिवार के गंभीर रोग से ग्रसित व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना संचालित है। इस कोष के तहत कमेटी की बैठक में कैंसर रोग से पीड़ित रानीगंज प्रखंड के जगता गांव निवासी रंजना देवीको 80 हजार रुपये का आर्थिक मदद मिला है। डीपीएम रेहान अशरफ ने बताया कि कैंसर रोग से पीड़ित कुर्साकांटा प्रखंड अंतर्गत हलधरा निवासी जानकी देवी, राजगंज कुशमाहा जोगबनी निवासी सीताराम पंडित, नरपतगंज के फुलकाहा थाना अंतर्गत मिर्जापुर निवासी रित्यानंद यादव, नरपतगंज प्रखंड अंतर्गत मधुरा पश्चिम निवासी सुबेदार सिंह को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से गंभीर रोग का उपचार कराया गया है। कम आय वालों को मिलता लाभ : सिविल सर्जन डा विधानचंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना के तहत सालाना कम आय व प्रदेश के सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत मान्यता प्राप्त अस्पताल में इलाज कराने वाले रोगी को ही आर्थिक सहायत उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इन अस्पतालों से इलाज के लिए दूसरे प्रदेश रेफर करने वाले रोगी को भी हृदय रोग, कैंसर, कूल्हा रिप्लेसमेंट, घुटना रिप्लेसमेंट, नस रोग, एसिड अटैक से जख्मी, बोन मेरौ ट्रांसप्लान्ट, एड्स, हेपेटाइटिस, कोकिलेर इम्प्लांट, ट्रांस जेंडर सर्जरी, नेत्र रोग समेत चौदह तरह की बीमारियों के इलाज के लिए सरकारी सहायता दी जाती है। असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति को दी जानेवाली सहायता राशि संबंधित चिकित्सा संस्थान को क्रास चेक के माध्यम से दी जाती है। कैसे उठाएं लाभ : सीएस ने बताया कि योजना लाभ के लिए जरूरतमंदों को जरूरी कागजात के साथ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं पटना में आवेदन करना होता है। निदेशक प्रमुख की अध्यक्षता में गठित कमेटी आवेदन को स्वीकृत करते हैं। इसके बाद अनुदान राशि दी जाती है।
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