Move to Jagran APP

Bihar News: लघु उद्योग लगाने पर सरकार देगी दो लाख अनुदान, इन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ

व‍िगत वर्ष जिले में हुई जाति आधारित गणना में आर्थिक रूप से कमजोर पाए गए सभी वर्गों के लोगों को रोजगार के लिए सरकार तीन किस्तों में दो-दो लाख रुपए देगी जिसे वापस नहीं लिया जाएगा। इसको लेकर लेकर उद्योग विभाग ने मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना की शुरूआत कर दी। योजना से मिली राशि से कमजोर परिवार के लोग लघु उद्योग लगा अपने उत्थान व स्वावलंबी बनने पर खर्च करेंगे।

By shiv kumar mishra Edited By: Prateek Jain Updated: Tue, 30 Jan 2024 10:03 PM (IST)
Hero Image
Bihar News: लघु उद्योग लगाने पर सरकार देगी दो लाख अनुदान, इन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ
जागरण संवाददाता, अरवल। व‍िगत वर्ष जिले में हुई जाति आधारित गणना में आर्थिक रूप से कमजोर पाए गए सभी वर्गों के लोगों को रोजगार के लिए सरकार तीन किस्तों में दो-दो लाख रुपए देगी, जिसे वापस नहीं लिया जाएगा। इसको लेकर लेकर उद्योग विभाग ने मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना की शुरूआत भी कर दी है।

योजना से मिली राशि से कमजोर परिवार के लोग लघु उद्योग लगा अपने उत्थान व स्वावलंबी बनने पर खर्च करेंगे। उद्योग विभाग के जिला महाप्रबंधक सहदेव दास ने बताया कि मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना से 62 प्रकार के उद्योग लगाए जा सकते हैं।

योजना के लिए आर्थिक रूप से कमजोर 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के जिले के स्थायी निवासी आवेदन कर सकते हैं। ऐसा परिवार जिनका प्रतिमाह आय छह हजार रुपए से कम है वे भी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

जिले के वैसे लोग जिन्हें पहले से मुख्यमंत्री उद्यमी, अनुसूचित जाति, जन जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला व युवा उद्यमी योजना का लाभ मिल चुका है वे मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के महिला या पुरूष किसी एक सदस्य को ही योजना का लाभ दिया जाएगा

कंप्यूटरीकृत रैण्डमाइजेशन के माध्यम होगा चयन

आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के सदस्य इस योजना के तहत उद्योग विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। जिसके बाद अनुश्रवण समिति से आवेदन पत्रों की ऑनलाइन ही जांच की जाएगी। जांच में सही पाए जाने वाले आवेदकों का अंतिम चयन कंप्यूटरीकृत रैण्डमाइजेशन के माध्यम किया जाएगा।

इसके बाद चयनित आवेदकों के खाते में संबंधित उद्योग लगाने के लिए पहली किश्त के रूप में योजना की 25 प्रतिशत राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। उद्योग लगाने को लेकर पहली कार्य संपन्न होते ही दूसरी किस्त के रूप में 50 प्रतिशत व कार्य पूरा होते ही जांच के बाद अंतिम किश्त योजना के 25 प्रतिशत राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी

62 प्रकार के उद्योग लगाने के लिए कर सकते है आवेदन

खाद्य प्रसंस्करण के आटा, सत्तु, बेसन उत्पादन, मशाला, नमकीन, जैम, जैली, सॉस, नूडल्स, पापड़, अचार, मोरब्बा, फलो का जुस, मिठाई शामिल है। इसी तरह फर्निचर उद्योग से संबंधित बढ़ईगिरी, बांस का समान, नाव, बेंत का फर्निचर निर्माण को ले आवेदन किया जा सकता है।

निर्माण उद्योग से संबंधित सीमेंट का जाली, दरवाजा, खिड़की, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सामान, दैनिक सामग्री जैसे डिटर्जेंट पाउडर, बिंदी, मेंहदी, मोमबती, कृषि यंत्र, गेट ग्रिल, मधुमक्खी का बक्शा, आभूषण निर्माण, स्टील बॉक्स, लोहार, बिजली पंखा, स्टेबलाइजर व आईटी के लिए भी आवेदन किया जा सकता है।

इधर, रिपेयर व मेन्टेनेंस से संबंधित ऑटो गैरेज, मोबइल व चार्जर निर्माण, बाइक, एससी, टायर, डीजल इंजन, मोटर व ताला रिपेयरिंग के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। सेवा उद्योग के लिए सैलून, ब्यूटीपार्लर, ढ़ाबा, लॉड्री, फुल माला, रेडिमेड वस्त्रत्त् व मिट्टी के बर्तन उद्योग लगाने के लिए भी आवेदन कर सकेंगे।

यह भी पढ़ें -

Bihar Politics: JDU-RJD के बीच अब छिड़ा 'विज्ञापन War', नीतीश-लालू की पार्टियां इस अंदाज में दे रहीं एक-दूसरे को जवाब

'Lalu झुकेगा नहीं...', RJD दफ्तर के बाहर लगा पोस्टर, कहा- तेजस्वी ने खींच दी है बड़ी लकीर; कोई नहीं कर पाएगा छोटा

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।