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Bihar: उपला चोरी के विवाद में हत्या... पांच साल बाद एक आरोपी दोषी करार; 28 अगस्‍त को सुनाई जाएगी सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सात सुनील कुमार सिंह की अदालत ने उपला (गोइठा) चोरी के विवाद में हुई हत्या मामले में एक आरोपित को शुक्रवार को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने रिसियप थाना क्षेत्र के बड़का गांव में वर्ष 2019 में हुई हत्या मामले में थाना में कराई गई प्राथमिकी में सुनवाई करते हुए अभियुक्त बुधन पासवान को भादवि की धारा 302/34 में दोषी करार दिया है।

By Manish KumarEdited By: Prateek JainUpdated: Sat, 26 Aug 2023 01:48 AM (IST)
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Bihar: उपला चोरी के विवाद में हत्या... पांच साल बाद एक आरोपी दोषी करार; 28 अगस्‍त को सुनाई जाएगी सजा
जागरण संवाददाता, औरंगाबाद: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सात सुनील कुमार सिंह की अदालत ने उपला (गोइठा) चोरी के विवाद में हुई हत्या मामले में एक आरोपित को शुक्रवार को दोषी करार दिया है।

न्यायालय ने रिसियप थाना क्षेत्र के बड़का गांव में वर्ष 2019 में हुई हत्या मामले में थाना में कराई गई प्राथमिकी में सुनवाई करते हुए अभियुक्त इसी गांव के बुधन पासवान को भादवि की धारा 302/34 में दोषी करार दिया है। सजा की बिंदु पर 28 अगस्त को सुनवाई होगी।

दो साक्ष्‍य के अभाव में निर्दोष साबित

इस वाद में अन्य दो अभियुक्त सुकुमारी देवी और रविंद्र पासवान को साक्ष्य के अभाव में निर्दोष बता रिहा कर दिया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि हत्या मामले में प्राथमिकी मुरारी पासवान ने कराई थी। हत्या 21 अप्रैल 2018 को हुई थी।

प्राथमिकी के अनुसार, सूचक की मां सुमित्रा देवी ने अपने खेत से उपला चोरी का हल्ला किया, जिसे सुनकर पिता रामसुनेश्वर पासवान पहुंचे। तभी आरोपितों ने लाठी, डंडे और खंती से जानलेवा हमला किया था। हमले में दोनों पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

इलाज के क्रम में रामसुनेश्वर की मौत हो गई थी। खंती से हमला करने का आरोप बुधन पासवान पर लगाया गया था। बताया गया कि घटना के पांच साल बाद सोमवार को अभियुक्त को सजा सुनाई जाएगी।

लेवी न देने पर हत्या के जुर्म में काराधीन बंदी दोषी करार

औरंगाबाद: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रत्नेश्वर कुमार सिंह ने उपहरा थाना कांड संख्या 88/20 में सुनवाई करते हुए काराधीन आरोपित गोलू शर्मा उर्फ अमित कुमार निवासी महदीपुर (उपहरा) को हत्या मामले में दोषी करार दिया है।

न्यायालय ने गोलू को भादंवि की धारा 302/34 और 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है। दो अन्य अभियुक्त मुन्ना उर्फ संजीव शर्मा और नीरज शर्मा को निर्दोष पाकर रिहा किया है। बताया गया कि सजा की बिंदु पर 31 अगस्त को सुनवाई होगी।

वाद के सूचक मृतक सकलदेव यादव विजनेरा महिदपुर की पत्नी लालती देवी ने प्राथमिकी कराई थी। घटना 30 दिसंबर 2020 को हुई थी।

लेवी न देने के कारण आरोपितों द्वारा सकलदेव यादव को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। आरोपितों ने लेवी न देने पर हत्या की धमकी देने का आरोप एक माह पहले लगाई था।

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