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सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के ऋणधारकों को बड़ी राहत, 'वन टाइम सेटलमेंट' में 80 फीसद तक ब्याज में छूट

सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के कर्जदारों के लिए अहम खबर सामने आई है। अगर आप लंबे समय से बकाया चुकाने में असमर्थ हैं तो बैंक आपके लिए एकमुश्त समाधान योजना लेकर आया है। इस योजना के तहत आप अपने बकाये पर 80% तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना 1 सितंबर 2023 से 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी।

By Priyaranjan kumar Edited By: Rajat Mourya Updated: Fri, 20 Sep 2024 02:11 PM (IST)
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सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के ऋणधारकों को 80 फीसद तक ब्याज में छूट। प्रतीकात्मक तस्वीर

संवाद सूत्र, बांका। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के ऋणधारकों के लिए रहातभरी खबर है। वैसे ऋणधारक जो लंबे समय से बकाया का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें बैंक की ओर से बकाये भुगतान पर बड़ी राहत दी जा रही है। ब्याज की राशि में 80 फीसद तक छूट दी जा रही है। इसके एक सितंबर से 31 मार्च 2025 तक लागू किया गया है। इस दौरान बकाया भुगतान पर छूट मिलेगी।

दरअसल, एकमुश्त समझौता योजना के तहत उन खाताधारकों को अपने ऋण का निपटारा करने का मौका दिया जा रहा है जो ऋण ही नहीं चुकाना चाह रहे हैं। योजना के तहत 31 मार्च 2025 तक ऐसे खाताधारक कर्जदार बैंक से मिलकर वन टाइम सेटलमेंट के तहत इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में बैंक के गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी एनपीए की वसूली के लिए 31 मार्च 2024 तक बैंक के द्वारा एकमुक्त समझौता योजना लागू की गई थी।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत कई लोगों ने सेटलमेंट किया था। इसी को देखते हुए बांका एवं भागलपुर के 12 करोड़ के बकायेदारों से एकमुश्त समझौता योजना लागू करने का अनुरोध किया गया था। उसको देखते हुए बैंक के निर्देशक परिषद की बैठक में 22 अगस्त को इसपर सहमति दी गई। जिसमें 2024-25 के लिए एक सितंबर से 31 मार्च 2025 तक एकमुश्त समझौता योजना लागू की गई।

40 फीसद वसूली का लक्ष्य

एकमुश्त समझौता योजना के तहत बैंक की प्रत्येक शाखा को लक्ष्य दिया गया है। इसमें प्रत्येक शाखा को उसके यहां जितना एनपीए की राशि है, उसका 40 फीसद तक वसूली का लक्ष्य दिया गया है। साथ ही सभी शाखा प्रबंधक और सहायक शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने शाखा अंतर्गत पुराने बकायेदारों और एनपीए ऋणी सदस्यों और समितियों का पूर्ण पता सहित विवरण तैयार करें। इसकी एक प्रति बैंक मुख्यालय को भी उपलब्ध कराने को कहा गया है।

सभी को भेजा जाएगा नोटिस

अध्यक्ष ने कहा कि एनपीए खाताधारकों को बैंक की ओर से नोटिस भेजा जाएगा, ताकि वे एकमुश्त समझौता योजना का लाभ उठा सकें। साथ ही इस संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इससे वैसे लाभुक जो उपरोक्त योजना का लाभ पूर्व में नहीं ले सके, वे भी इसका लाभ ले सकें।

बैंक की ओर से जो छूट दी जा रही है, उसमें जिसके पास छह साल से अधिक की राशि बकाया है, उसे ब्याज पर 80 फीसद तक छूट दी जा रही है। इसी तरह, चार से छह साल के बीच जिनके पास बकाया है, उन्हें 70 फीसद ब्याज पर छूट मिलेगी, जबकि तीन से चार साल वाले को 60 फीसद तक ब्याज पर छूट मिलेगी।

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