Lok Sabha Election 2024: निर्वाचन आयोग ने तय की 'चुनावी खर्च' की सीमा, अब बेगूसराय में इतना खर्चा कर पाएंगे उम्मीदवार
निर्वाचन आयोग ने लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा को निर्धारित कर दिया है। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार इस बार चुनाव में 95 लाख रुपये तक चुनावी खर्च कर सकते हैं। इस खर्च में हेलीकॉप्टर उड़ाने से लेकर जनसभा आयोजित करने व पोस्टर-बैनर सहित अन्य प्रचार सामग्री छपवाने से लेकर लोगों को चाय पिलाने तक का खर्च शामिल होगा।
जागरण संवाददाता, बेगूसराय। Election Commission Fix Election Expenses: लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा लगातार निर्देश जारी किया जा रहा है। आयोग ने लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा भी निर्धारित कर दिया है।
बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी इस बार चुनावी खर्च पर 95 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं। इस खर्च में हेलीकॉप्टर उड़ाने से लेकर जनसभा आयोजित करने व पोस्टर-बैनर सहित अन्य प्रचार सामग्री छपवाने से लेकर लोगों को चाय पिलाने तक का खर्च भी शामिल होगा।
उम्मीदवारों को देना होगा चुनाव का हिसाब
अभ्यर्थियों के चुनाव प्रचार में वाहनों के उपयोग, पार्टी कार्यालय का संचालन, लाउस्पीकर का उपयोग आदि का खर्च भी निर्वाचन व्यय के तौर पर शामिल किया जाना है। चुनाव के दौरान विभिन्न तरह की खर्च का हिसाब भी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को देना होगा।लोकसभा चुनाव में अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम रोशन कुशवाहा ने निर्देश भी जारी किया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पूर्व निर्वाचन व्यय के लिए किसी बैंक में अलग से खाता खोलना होगा।
नए खाते से होगा चुनाव का खर्च
पूर्व में खोले गए खाते से निर्वाचन में होने वाला खर्च नहीं किया जाएगा। बल्कि खोले गए नए खाता से ही सभी तरह का निर्वाचन व्यय करना होगा।अभ्यर्थी यह खाता खुद अपने नाम से अथवा अपना एवं निर्वाचन अभिकर्ता के नाम से संयुक्त रूप से खोल सकते हैं।जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम ने कहा कि अभ्यर्थी के बैंक खाता में दस लाख रुपये से अधिक नकद जमा होने अथवा निकासी किए जाने पर इसकी सूचना आयकर विभाग के नोडल पदाधिकारी को आवश्यक रूप से देना होगा।
जानकारी दी कि चुनाव के दौरान निर्वाचन व्यय-लेखा अनुश्रवण कोषांग के नोडल पदाधिकारी सह राज्य कर संयुक्त आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों द्वारा तीन बार अभ्यर्थियों के लोखा की जांच की जाएगी।ये भी पढ़ें-Holi 2024: होली में भूलकर भी ना करें ये गलती, आ गई प्रशासन की नई गाइडलाइन; पढ़ें डिटेल
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