Bihar Farmer News : किसानों पर नीतीश सरकार मेहरबान, इन सामानों की खरीद पर मिलेगा 80 प्रतिशत अनुदान
खेती में लागत कम करने एवं मुनाफा बढ़ाने के लिए कृषि विभाग खेती में कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जा रहा है ताकि कृषि यंत्रों का उपयोग कर किसान अधिक समृद्ध हो सके। सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए 75 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति व जनजाति के किसानों के लिए 80 प्रतिशत अनुदान का प्रविधान है।
जागरण संवाददाता, बेगूसराय। खेती में लागत कम करने एवं मुनाफा बढ़ाने के लिए कृषि विभाग खेती में कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान भी दिया जा रहा है। ताकि खेती में कृषि यंत्रों का उपयोग कर किसान अधिक समृद्ध हो सके।
विभाग द्वारा कृषि यंत्रों की खरीद पर 40 से 80 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है। ताकि किसान कृषि यंत्रों की आसानी से खरीद कर सकें।
सामान्य श्रेणी समेत इन किसानों के लिए इनता प्रतिशत अनुदान
विभागीय रिपोर्ट के मुताबिक, रोटरी मल्चर की खरीद पर सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए 75 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति व जनजाति के किसानों के लिए 80 प्रतिशत अनुदान का प्रविधान किया गया है।इसी तरह सुपर सीडर पर सामान्य श्रेणी के किसानों को 75 एवं अनुसूचित जाति व जनजाति के किसानों के लिए 80 प्रतिशत, जीरो टीलेज की खरीद पर सामान्य श्रेणी के किसानों को 75 एवं अनुसूचित श्रेणी व जनजाति के किसानों को 80 प्रतिशत, ट्रैक्टर चालित रीपर की खरीद पर सामान्य श्रेणी के किसानों को 50 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति व जनजाति के किसानों को 60 प्रतिशत अनुदान का प्रविधान है।
वहीं, ब्रस कटर की खरीद पर सामान्य श्रेणी के किसानों को 40 एवं अनुसूचित श्रेणी व जनजाति के किसानों को 50 प्रतिशत, पोटैटो प्लांटर की खरीद पर सामान्य श्रेणी के किसानों को 50 एवं अनुसूचित जाति व जनजाति श्रेणी के किसानों को 60 प्रतिशत का प्रविधान है।
इन सामानों की खरीद पर इतना मिलेगा अनुदान
इसके अलावा स्वचालित पैडी ट्रांसप्लांटर की खरीद पर सामान्य श्रेणी के किसानों को 40 एवं अनुसूचित जाति व जनजाति श्रेणी के किसानों को 50 प्रतिशत, मखाना पापिंग मशीन की खरीद पर सामान्य जाति के किसानों को 70 एवं अनुसूचित जाति व जनजाति के किसानों को 80 प्रतिशत अनदान देने का प्रविधान है।
वहीं, राईस मिल कम पल्वेराईजर की खरीद पर सामान्य जाति के किसानों को 40 एवं अनुसूचित जाति व जनजाति के किसानों को 50 प्रतिशत, मिनी दाल मिल एवं आयल मिल की खरीद पर सामान्य जाति के किसानों को 50 एवं अनुसूचित जाति व जनजाति के किसानों को 60 प्रतिशत अनुदान देने का प्रविधान है।ये भी पढ़ें- KK Pathak : आखिरकार नरम पड़ा शिक्षा विभाग, शिक्षकों को भीषण गर्मी में दे दी बड़ी राहत; पढ़ लें नया निर्देश
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