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Lok Sabha Election 2024: वोटिंग के दौरान इन बातों का रखना होगा ध्यान, नहीं तो हो जाएंगे अरेस्ट; आ गया नया फरमान

लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज है। इसन बीच वोटिंग को लेकर भी प्रशासन की तरफ से लगातार गाइडलाइन जारी की जा रही है। मतदान के दिन आप यदि मतदान केंद्र के एक सौ मीटर के दायरे में प्रचार-प्रसार करते हैं तो उसे निर्वाचन अपराध व भ्रष्टाचार माना जाएगा। बेगूसराय के डीएम रोशन कुशवाहा ने इस बात की जानकारी दी है।

By srikrishan mishra Edited By: Mukul Kumar Updated: Mon, 11 Mar 2024 07:46 PM (IST)
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प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर
जागरण संवाददाता, बेगूसराय। मतदान के दिन आप यदि मतदान केंद्र के एक सौ मीटर के दायरे में प्रचार-प्रसार करते हैं तो उसे निर्वाचन अपराध व भ्रष्टाचार माना जाएगा। किसी अन्य के नाम से मत डालना व किसी राजनीतिक दल की सभा व जुलूस में अन्य दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा बाधा डालना भी निर्वाचन अपराध व भ्रष्टाचार की श्रेणी में शामिल होगा।

उक्त बातें सोमवार को समाहरणालय स्थित कारगिल विजय भवन में विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, सचिव व प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम रोशन कुशवाहा ने कहीं।

निर्वाचन के दौरान क्या सही और सही नहीं है का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न जाति, समुदाय, धर्म या भाषा स्तर पर तनाव पैदा करने की स्थिति, मस्जिद, चर्च, मंदिर या अन्य पूजा स्थलों को निर्वाचन प्रचार-प्रसार के रूप में उपयोग में लाना भी भ्रष्टाचार व निर्वाचन अपराध की श्रेणी में आएगा।

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि मतदान की समाप्ति से 48 घंटा पहले पूरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक सभा, जुलूस आदि पर प्रतिबंध रहेगा। चलचित्र, टेलीविजन, रेडियो व प्रिंट मीडिया के द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन के दौरान बिना अनुमति प्राप्त वाहनों का निर्वाचन प्रचार-प्रसार में उपयोग नहीं किया जाएगा। नामांकन के दौरान निर्वाची कार्यालय के एक सौ मीटर की परिधि में आने के लिए अधिकतम तीन वाहनों की अनुमति होगी।

वाहनों के बीच कम से कम एक सौ मीटर की दूरी आवश्यक

जबकि केंद्र व राज्य सरकार के मंत्री के काफिले में दस वाहनों से अधिक के काफिले को विभाजित कर दिया जाए और उन वाहनों के बीच कम से कम एक सौ मीटर की दूरी आवश्यक होगी। मतदान के दिन चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को एक वाहन की अनुमति दी जाएगी।

प्रत्येक विधानसभा के लिए निर्वाचन अभिकर्ता, कार्यकर्ता व दल के लिए सिर्फ एक वाहन की अनुमति होगी। मतदान के दिन चार चक्का वाहन में चालक सहित पांच से अधिक व्यक्तियों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही अभ्यर्थी व मतदान अभिकर्ता के लिए आवंटित वाहन का उपयोग अन्य के द्वारा नहीं किया जाएगा।

चुनाव के दौरान वीडियो वाहन के उपयोग की अनुमति सिर्फ मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर दी जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम ने कहा कि रोड शो के लिए सक्षम पदाधिकारी से रोड शो के पूर्व ही अनुमति लेनी होगी।

वाहन में सिर्फ डेढ़ फीट का एक झंडा लगाने की अनुमति

रोड शो में वाहनों के उपयोग व व्यक्तियों की संख्या की सूचना पूर्व में ही देनी होगी। इस दौरान हाथ से पकड़े जाने वाले बैनर छह फीट लंबा व चार फीट चौड़ा तथा वाहन में सिर्फ डेढ़ फीट का एक झंडा लगाने की अनुमति होगी। प्रचार के दौरान वाहन में कोई स्पाट, फोकस, फ्लेशिंग, सर्च लाइट या हूटर नहीं लगाया जाएगा।

बैठक में उन्होंने राजनीतिक दलों द्वारा खोले जाने वाले कार्यालय, लाउडस्पीकर के उपयोग, पोस्टर-बैनर लगाने वाले स्थान आदि के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी। बैठक में एसपी मनीष, उप निर्वाचन पदाधिकारी मथुरा बड़ाईक, सभी एसडीओ, जिला आपूर्ति पदाधिकारी आदि भी थे।

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