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यात्रियों से अधिक किराया वसूलने पर होगी कार्रवाई

भागलपुर सार्वजनिक वाहनों में यात्रियों से निर्धारित भाड़ा से अधिक किराया वसूलने पर कार्रवाई होगी। इस आशय का आदेश जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बुधवार को जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि जो भी वाहन मालिक यात्रियों से अधिक किराया वसूल करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी।

By JagranEdited By: Updated: Wed, 09 Jun 2021 10:04 PM (IST)
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यात्रियों से अधिक किराया वसूलने पर होगी कार्रवाई

भागलपुर :

सार्वजनिक वाहनों में यात्रियों से निर्धारित भाड़ा से अधिक किराया वसूलने पर कार्रवाई होगी। इस आशय का आदेश जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बुधवार को जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि जो भी वाहन मालिक यात्रियों से अधिक किराया वसूल करेंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। बसों सहित सभी प्रकार के यात्री वाहनों पर 50 फीसद से अधिक यात्री को बैठाने पर कार्रवाई होगी। सार्वजनिक व निजी वाहनों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को आदेश का अनुपालन कराने के लिए कहा गया है। प्रत्येक स्टैंड पर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी व पुलिस उपाधीक्षक आवश्यकतानुसार अतिरिक्त दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी एवं बलों की प्रतिनियुक्ति कर सकेंगे, जो इन आदेश का अनुपालन कराएंगे। आदेश का उल्लंघन होने पर चालक व वाहन मालिक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि यात्रियों से अत्यधिक किराया वसूलने की मिल रही शिकायतों की जांच टीम बनाकर कराएं एवं नियमानुसार कार्रवाई करें। सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि कोरोना संक्रमण से बचाव एवं बरती जाने वाली सावधानिया संबंधी पंपलेट पर्याप्त संख्या में जिला परिवहन पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं। ताकि उनका वितरण वाहन मालिकों के माध्यम से यात्रियों के बीच कराया जा सके।

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वाहन मालिक, चालक व संवाहक को करना होगा पालन वाहन को प्रतिदिन धुलवाने, साफ-सुथरा रखने एवं समय-समय पर सैनिटाइज कराना सुनिश्चित करेंगे। ड्राइवर व संवाहक साफ कपड़े व मास्क पहनेंगे। वाहनों के अंदर व बाहर कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय से संबंधी पोस्टर व स्टिकर लगाएंगे। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पंपलेट का यात्रियों के बीच वितरण सुनिश्चित कराएंगे। वाहनों के अंदर चढ़ने व उतरने के समय शारीरिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। वाहनों में निर्धारित सीट के 50 फीसद के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लेंगे।

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यात्रियों को करना होगा पालन प्रत्येक यात्री के लिए यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वाहनों में चढ़ने से पूर्व सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा। चढ़ने के दौरान रेलिंग का उपयोग कम से कम करना होगा। वाहनों पर चढ़ते-उतरते समय भीड़ नहीं करने और शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। स्टैंड में यत्र-तत्र थूकना वíजत होगा। पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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