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भागलपुर में हत्‍या के मामले में चार को दोषी करार, एक ही परिवार के 4 सदस्‍यों की चाकू से गोद-गोदकर ली थी जान

Bhagalpur crime News अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-14 विवेक कुमार ने गुरुवार को चर्चित राजपुर नरसंहार की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपित मुहम्मद सनफराज मुहम्मद शमशाद मुहम्मद चनसो और मुहम्मद बिन्हा को दोषी करार दिया है। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपित मुहम्मद अमजद को रिहा कर दिया है। अब 15 फरवरी को इन अभियुक्तों को सजा सुनाई जाएगी।

By Jagran News Edited By: Deepti Mishra Updated: Fri, 02 Feb 2024 01:48 PM (IST)
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एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या मामले में चार आरोपित दोषी करार।
 जागरण संवाददाता, भागलपुर। सबौर थाना क्षेत्र के राजपुर गांव में रेलवे की जमीन पर कब्जे के विवाद में एक ही परिवार के चार सदस्यों की छुरे से गोद-गोदकर हत्‍या कर दी गई थी। इस मामले में अदालत ने गुरुवार को चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। अब 15 फरवरी को अदालत दोषियों को सजा सुनाएगी।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-14 विवेक कुमार ने गुरुवार को चर्चित राजपुर नरसंहार की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपित मुहम्मद सनफराज, मुहम्मद शमशाद, मुहम्मद चनसो और मुहम्मद बिन्हा को दोषी करार दिया है। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपित मुहम्मद अमजद को रिहा कर दिया है। 15 फरवरी को इन अभियुक्तों को सजा सुनाई जाएगी। सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक मुहम्मद अकबर ने बहस में भाग लिया।

2 जून 2020 की रात हुई थी वारदात

सबौर के राजपुर गांव में रेलवे की जमीन को लेकर चल रहे विवाद में सनफराज, शमशाद, चनसो, बिन्हा बगैरह ने एक ही परिवार के मुहम्मद इश्तेयाक, कलीम, जब्बार और बेबी को एक-एक कर मवेशी काटने वाले चाकू से गोद-गोदकर काट डाला।

ये चारों दोषी मांस का कारोबार करते हैं। हमले के दौरान दो घायलों ने मौके पर दम तोड़ डाला था, जबकि दो अन्य की मौत जवाहर लाल नेहरू अस्पताल और पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हो गई थी। हत्या की बाबत मुहम्मद शहबाज के फर्द बयान पर सबौर थाने में केस दर्ज कराया गया था। 

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