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Bhagalpur News: भागलपुर के डीएम की गाड़ी होगी नीलाम, ये बड़ी वजह आई सामने; 3 और अधिकारियों पर कसा शिकंजा

Bhagalpur News कहलगांव के व्यवहार न्यायालय ने भागलपुर जिलाधिकारी सहित तीन अधिकारियों की गाड़ियां की नीलामी करने का आदेश दिया है। कोर्ट के अवर न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा ने दीवानी वाद संख्या 04/2020 कुंदन कुमार सिन्हा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार के मामले में यह आदेश पारित किया है। यह आदेश गत 18 मई को पारित किया गया है। यह फैसला भागलपुर डीएम के लिए बड़ा झटका है।

By Ashutosh Kumar Edited By: Sanjeev Kumar Updated: Fri, 31 May 2024 02:17 PM (IST)
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भागलपुर डीएम की गाड़ी होगी निलाम (जागरण)
संवाद सूत्र, कहलगांव (भागलपुर)। Bhagalpur News: व्यवहार न्यायालय ने भागलपुर जिलाधिकारी सहित तीन अधिकारियों की गाड़ियां की नीलामी का आदेश दिया है। कोर्ट के अवर न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा ने दीवानी वाद संख्या 04/2020 कुंदन कुमार सिन्हा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य के मामले में यह आदेश पारित किया है। यह आदेश गत 18 मई को पारित किया गया है।

इस वजह से कोर्ट ने सुनाया फैसला

डिग्री होल्डर को चार लाख 71 हजार 380 रुपये मुआवजे का भुगतान न्यायालय के आदेश के बाद भी नहीं किए जाने एवं कोर्ट की अवहेलना करने पर आया है।

जिलाधिकारी भागलपुर के सफारी स्टार्म (बीआर 10 एबी 0777), मुख्य अभियंता वाटर रिसोर्स विभाग बरारी भागलपुर की सरकारी गाड़ी (बीआर 08पी 4510) तथा गंगा पंप नहर परियोजना के अभियंता शिवनारायणपुर की सरकारी गाड़ी (बीआर 9 जी 4715) को नीलाम करने का आदेश पारित किया गया है।

अगली सुनवाई 3 जुलाई को

इसकी अगली सुनवाई तीन जुलाई को होगी। इधर, भागलपुर संयुक्त निदेशक जनसंपर्क ने बताया कि इस संबंध में अब तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। न्यायालय का आदेश प्राप्त होने के उपरांत इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

न्यायालय के उपरोक्त आदेश में यह कहा गया है कि आदेश प्राप्ति के सात दिनों के अंदर डीएम समेत तीनों पदाधिकारियों को उक्त सरकारी गाड़ियों को स्वयं कहलगांव व्यवहार न्यायालय के नाजिर को सौंप देना है। ताकि, उपरोक्त गाड़ियों की बिक्री कर डिक्री होल्डर को उक्त राशि मुआवजा के तौर पर दिया जा सके।

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