Bihar News : शामियाना और शादी में नहीं होगी धांय-धांय... तमंचे पर डिस्को भी पड़ जाएगा भारी, हर्ष फायरिंग पर पुलिस-प्रशासन की पैनी नजर
भागलपुर में हर्ष फायरिंग तो दूर तमंचा लेकर डांस करना भी भारी पड़ सकता है। ऐसे लोगों को जेल में ढकेलने की तैयारी है। डीजीपी आरएस भट्ठी के निर्देश पर विधि-व्यवस्था एडीजी संजय सिंह को मामले में जिलों के पुलिस कप्तानों से जो सीधा संवाद किया उसके बाद सख्ती शुरू हो गई है। अब सभी थानाध्यक्षों ने स्थानीय स्तर पर आयोजित समारोहों पर पैनी नजर रखना शुरू कर दिया है।
By Jagran NewsEdited By: Mukul KumarUpdated: Tue, 28 Nov 2023 01:40 PM (IST)
कौशल किशोर मिश्र, भागलपुरl भागलपुर लाइसेंसी हथियारों का बेजा इस्तेमाल करने वालों के लिए बुरी खबर है। जो शादी-विवाह में यह प्लानिंग कर रखे होंगे कि दरवाजे पर जब बारात लगेगी तो ठांय-ठांय कर हर्ष फायरिंग करेंगे। बारात को दरवाजा लगते देखने दरवाजे, छतों और लान में इंतजार करने वालों को दिखा-दिखा कर हवाई फायरिंग करने वालों को जोरों का झटका लगा है।
शासन ने दी तगड़ी चोट
उनकी प्लानिंग पर शासन ने तगड़ी चोट दी है। बारात में बुलेट राजा फिल्म की चर्चित गीत तमंचे पे डिस्को या भोजपुरी गीत सब धन लेल जिया दूर जन जा, नाही-नाही बिगड़ी त हमरो मिजाज, हईं रंगबाज इहवां केहू नाही बोली... चली शामियाना में आज तोहरे चलते गोली...जैसे गीत तो खूब बजेंगे पर उस दौरान गोलियां नहीं चलेगी।
ना ही शामियाना गोलियों से तार-तार होगा। शराब पर नागिन डांस करने वालों से पिंड पुलिस-आबकारी की सख्ती से छूट गई। अब हर्ष फायरिंग पर खाकी का ऐसा सख्त पहरा लग गया है कि अब हर्ष फायरिंग की बात तो दूर हथियार लहराया या तमंचे चमकाकर डिस्को गाया तो आर्म्स एक्ट में सलाखों में ढकेल दिए जाएंगे।
हथियार लहराकर किसी को नहीं करना है भयभीत
अगर आपके पास लाइसेंसी हथियार है तो उसका बिना मतलब इस्तेमाल नहीं करें। शादी-विवाह, जन्मदिन पार्टी हो या अन्य आयोजन आपको आपकी सुरक्षा के लिए मिले हैं। उसे साथ रखें, लेकिन उसे लहरा कर भयभीत ना करें।
डीजीपी आरएस भट्ठी के निर्देश पर विधि-व्यवस्था एडीजी संजय सिंह को मामले में जिलों के पुलिस कप्तानों से जो सीधा संवाद किया उसके बाद सख्ती शुरू हो गई है। एसएसपी आनंद कुमार के निर्देश पर जिले में सभी थानाध्यक्षों को स्थानीय स्तर पर आयोजित समारोहों पर पैनी नजर रखना शुरू कर दिया है।
खाकी की सख्ती ऐसी होने लगी है कि अब विवाह भवन, बैंकेट हाल, रिसोर्ट वालों को स्थानीय थाने से यह जानकारी दी जाने लगी है कि विवाह या अन्य खुशी के आयोजन करते समय इस बात की लिखित जानकारी देंगे कि उनके यहां हर्ष फायरिंग जैसी गैरकानूनी गतिविधियां नहीं होगी।
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