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KK Pathak: केके पाठक के जाते ही बिहार में निजी स्कूलों पर आई आफत, शिक्षा विभाग के नए निर्देश से मचा हड़कंप

बिहार शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव केके पाठक के जाते ही शिक्षा विभाग ने काम करने के तौर तरीकों को बदल दिया है। अब विभाग की तरफ से एक नया निर्देश जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि सरकारी स्कूलों के तर्ज पर अब प्राइवेट स्कूलों पर भी निगरानी रखी जाएगी। निरीक्षण अधिकारी अब निजी स्कूलों का भी निरीक्षण करेंगे।

By Abhishek Prakash Edited By: Mukul Kumar Updated: Sun, 23 Jun 2024 12:10 PM (IST)
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निजी स्कूलों पर अब चलेगा सरकारी चाबुक, होगा सघन निरीक्षण
जागरण संवाददाता, भागलपुर। बिहार शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव केके पाठक( KK Pathak) के जाते ही कई कड़े फैसले लिए गए हैं। अब सरकारी स्कूलों की तर्ज पर निजी स्कूलों के निरीक्षण का भी दौर शुरू होगा। शिक्षा विभाग के पोर्टल पर बिना पंजीयन के चल रहे निजी स्कूलों पर निरीक्षण के दौरान ही नकेल कसी जाएगी। जिला शिक्षा विभाग द्वारा जो निरीक्षण टीम सरकारी स्कूलों के लिए बनाई गई है।

वही, निरीक्षण टीम सभी जगह पर निजी स्कूलों का भी निरीक्षण करेगी। जिला शिक्षा विभाग के मुताबिक जिले में 236 ऐसे स्कूल हैं, जो शिक्षा विभाग में रजिस्टर्ड हैं। शेष स्कूल बिना पंजीयन के ही संचालित किया जा रहे हैं।

इस बाबत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एसएसए डॉ जमाल मुस्तफा ने बताया कि फिलहाल प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को प्रखंड अंतर्गत मौजूद स्कूलों के जांच का निर्देश दिया गया है। लेकिन अब निरीक्षण कर्मी भी स्कूलों की जांच करेंगे।

एक सप्ताह में इतने स्कूलों का होगा निरीक्षण

निरीक्षण कर्मी जिस क्षेत्र में सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने जाते हैं, उस क्षेत्र में उनके द्वारा एक सप्ताह में कम से कम 10 से 15 स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण रिपोर्ट जिला शिक्षा कार्यालय को देंगे।

साथ ही साथ निरीक्षण के दौरान अगर किसी भी निजी स्कूल का पंजीयन शिक्षा विभाग में नहीं हुआ, तो ऐसे स्कूलों को चिह्नित करते हुए उसे सील करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथी निजी स्कूल प्रबंधन पर शिक्षा विभाग द्वारा तय किए गए राशि के तहत जुर्माना भी लगाया जाएगा। -

निजी स्कूल से निरीक्षण कर्मी 15 तरह की लेंगे जानकारी

शिक्षा विभाग द्वारा निजी स्कूलों के निरीक्षण को लेकर 15 तरह के कालम बनाकर एक फार्मेट जारी किया गया है। इसके तहत ही सभी जानकारियां निजी स्कूल से निरीक्षण कर्मी को लेने होंगे।

फार्मेंट के अनुसार निरीक्षण कर्मी निजी स्कूल से स्कूल में आरटीई के तहत नामांकन लेने वाले बच्चों की जानकारी, यू-डायस कोड, ई-संबंधन पोर्टल पर पंजीयन, कुल शिक्षक और कर्मी की संख्या, स्कूल की ओर से संचालित किए जाने वाले वाहनों का पंजीयन, वाहन के मानक, वाहन चालक की संख्या, स्कूल परिसर का क्षेत्र, अग्नि सुरक्षा, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था की रिपोर्ट लेंगे। साथ ही साथ उनसे जिला शिक्षा विभाग को देंगे।

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